शराब महकमे के एक आदेश ने एमपी सरकार को लगाई 1200 करोड़ की चपत, जिम्मेदार कौन?

Ravi Kant Dixit | Mar 28, 2025, 14:00 IST
Share
thesootr
thesootr

चंद ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी अधिकारियों ने बड़ा कांड कर दिया है। एक आदेश से सरकार को करीब 1200 करोड़ रुपए की चपत लगी है। पूरा मामला शराब के ठेकों से जुड़ा है।

मध्य प्रदेश में इन दिनों शराब दुकानों की नीलामी प्रक्रिया चल रही है। अब तक हुई नीलामी में करीब 90 फीसदी शराब दुकानों के ग्रुप नीलाम हो चुके हैं। 29 जिलों में सभी ग्रुप नीलाम हो गए हैं। हालांकि इस बार अब तक आठ जिले सिंगल ठेकेदार समूह को गए हैं। राजधानी भोपाल में चार ठेकेदारों को ही सभी दुकानें दी गई हैं। 31 मार्च तक सभी दुकानों की नीलामी प्रक्रिया पूरी होनी हैं। इस नीलामी प्रक्रिया के बीच आबकारी विभाग के एक आदेश ने विभाग से लेकर सरकार के स्तर तक खलबली मचा दी है।

दरअसल, आबकारी विभाग ने 26 मार्च की आधी रात को आनन—फानन में एक आदेश निकाला कि जो शराब ठेके रिन्यू हो चुके हैं, उन्हें ही 26 मार्च के बाद शराब की सप्लाई की जाएगी। इस बीच जो ठेके रिन्यू नहीं हुए, उन्हें सप्लाई नहीं की जाएगी। अब इससे नुकसान यह हुआ कि 27 मार्च से 31 मार्च 2025 के बीच जो करीब एक हजार करोड़ रुपए की शराब उठनी थी, वह नहीं उठ पाएगी। साथ ही इससे सरकार को सीधे तौर पर करीब 200 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। इसमें वैट टैक्स, परिवहन टैक्ट और अन्य तरह के टैक्स शामिल हैं। इस तरह से कुल 1200 करोड़ रुपए की चपत लग गई है।

f55b214f-cc1
f55b214f-cc1


खबर यह भी...सरकार शराब की 67 नई दुकानें खोल रही...12500 करोड़ की कमाई का टारगेट

सीएस से मिले ठेकेदार, तब खुलासा

आबकारी विभाग के इस आदेश के बाद कुछ शराब ठेकेदारों ने भोपाल में चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की तो इस मामले का खुलासा हुआ। इस आदेश की खबर न तो विभागीय मंत्री को थी और ना ही पीएस को जानकारी थी। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी इस प्रकरण में अपनी नाराजगी जाहिर की है। अब इस कांड को देखें तो ये आर्थिक अपराध है। किसी को पता ही नहीं है। बड़े अफसर मानो आंख मूंदें बैठे हैं। नीचे के स्तर पर खेल चल रहा है। सरकार को अंधेरे में रखकर ऐसे आदेश निकाले जा रहे हैं।

यह है आबकारी विभाग का आदेश

13981f5b-6b6
13981f5b-6b6


आबकारी विभाग के कमिश्नर के नाम से जारी आदेश में कहा गया है, 'पहले निर्देश दिया गया था कि ई-आबकारी पोर्टल पर शराब की मांग (डिमांड) बनाने की समय सीमा 27 मार्च 2025 रात 11:30 बजे तक और आपूर्ति की अंतिम तारीख 29 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। अब इस आदेश में बदलाव किया गया है। यह समय सीमा बढ़ाने की सुविधा केवल उन शराब दुकानों को मिलेगी, जिनके लाइसेंसधारकों ने वर्ष 2025-26 के लिए अपना लाइसेंस नवीनीकरण करा लिया है।

खबर यह भी...शराब नशे में तुकोगंज टीआई को क्लीन चिट, उन्होंने अपने थाने में अज्ञात वकीलों पर कराई FIR

क्यों निकाला गया ऐसा आदेश

कुछ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए यह आदेश निकाला गया। इसे उदाहरण से समझें तो मान लीजिए 'एक्स' के नाम पर कोई ठेका है। इसकी अवधि नियम अनुसार 31 मार्च तक है और 1 अप्रैल से ठेके नए सिरे से नीलाम होंगे। ज्यादातर बार क्या होता है कि शराब का स्टॉक बच जाता है। लिहाजा, बाजार में ठेकों से सस्ते में शराब बिकने लगती है। इसके बाद भी यदि स्टॉक बचता है तो ठेकेदार 'एक्स' वह स्टॉक कम दाम में या तो पड़ोसी जिले में ठिकाने लगाता है या फिर उसी ठेकेदार को दे देता है, जिसके नाम पर नए सिरे से ठेका अलॉट हुआ है। ऐसे में नुकसान होता है। इसी नुकसान को बचाने के लिए आबकारी ने इस तरह का आदेश निकाला और अब सरकार को चपत लगी है।

खबर यह भी...MP में बीयर घोटाला : आबकारी विभाग का कारनामा, 13 करोड़ की एक्सपायरी बीयर बाजार में खपा दी

एक्सपर्ट व्यू

पूर्व में आबकारी विभाग से जुड़े अफसर बताते हैं कि जो आदेश जारी किया गया है, नियम के अनुसार वह अवैधानिक है। नियम कहता है कि जब 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि तक ठेके नीलाम किए गए हैं, तो उन्हें पांच देने पहले सप्लाई कैसे रोकी जा सकती है। यह पूरी तरह नियम विरुद्ध है। हां, यदि कोई अनियमितता है, कोई और गड़बड़ी के चलते लाइसेंस निरस्त किया गया या कोई और ठोस वजह है तो सप्लाई रोकी जा सकती है, लेकिन रिन्युअल के नाम पर सप्लाई रोकना नियमों के खिलाफ है।

thesootr links

Tags:
  • MP News
  • एमपी सरकार
  • मध्य प्रदेश
  • आबकारी विभाग की नीति
  • एमपी सरकार न्यूज
  • जगदीश देवड़ा
  • आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा
  • CS अनुराग जैन
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज