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मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बेहतरीन कदम उठाया है। राजस्व विभाग द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का असली मकसद खेती को फायदे वाला बनाना है।
यह योजना उन लाखों मेहनती किसानों के लिए है जो दिन-रात खेतों में मेहनत करके पूरे देश का पेट भरते हैं। इस स्कीम के जरिए किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद दी जा रही है और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सीधे मदद भी की जा रही है।
यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे न सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ेगी, बल्कि आपको बड़े आर्थिक फायदे का भी मौका मिलेगा। इस खबर में छिपा है एक शानदार इनाम पाने का मौका, इसलिए इस योजना के हर बिंदु को ध्यान से पढ़ें।
मध्यप्रदेश सरकार के वीर भारत न्यास के तहत किसानों के लिए देश की सबसे बड़ी क्विज़ शुरू की गई है। आपका पसंदीदा मीडिया हाउस "thesootr" भी इस महापर्व का हिस्सा है। "thesootr" का मकसद है कि इस बड़ी स्पर्धा में MP का हर किसान घर बैठे अपनी भागीदारी करे और करोड़ों रुपए के इनाम जीतने का मौका पाएं।
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इनाम में क्या- क्या मिलेगा...
- 55 ट्रेक्टर
- 55 बुलेट मोटर साइकल
- 55 ई-स्कूटी
और इसके अलावा हर जिले के लिए 11-11 हजार के पुरस्कार भी अलग से मिलेंगे।
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मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत असल में 22 सितंबर 2020 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को नगद सहायता देना है। इससे किसान बीज या खाद जैसी जरूरतें बिना किसी कर्ज के पूरी कर सकते हैं।
इस योजना के तहत कितनी राशि मिलती है
इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजा जाता है।
खास बात यह है कि यह राशि उन किसानों को मिलती है जो पहले से ही पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। यानी अब एमपी के किसानों को केंद्र के 6000 और राज्य के 6000 मिलाकर कुल 12 हजार रुपए सालाना मिलेंगे।
कितनी किस्तों में आती है योजना की राशि
सरकार ने इस राशि को तीन समान किस्तों में बांटती है। ताकि किसानों को समय-समय पर खाद और बीज के लिए पैसे मिलते रहें:
पहली किस्त: अप्रैल से जुलाई के बीच आती है।
दूसरी किस्त: अगस्त से नवंबर के बीच बैंक खातों में भेजी जाती है।
तीसरी किस्त: दिसंबर से मार्च के दौरान किसानों को प्राप्त होती है।
योजना के लिए कौन पात्र नहीं है
सरकार ने किसान कल्याण मिशन के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं ताकि लाभ केवल जरूरतमंदों को मिले।
संवैधानिक पद: वर्तमान या पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक या महापौर इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
सरकारी कर्मचारी: केंद्र या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर) पात्र नहीं हैं।
पेंशनभोगी: वे रिटायर्ड लोग जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार रुपए से अधिक है वे बाहर रखे गए हैं।
आयकर दाता: पिछले साल इनकम टैक्स भरने वाले लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते।
प्रोफेशनल्स: डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और सीए जैसे प्रोफेशनल लोग भी योजना के पात्र नहीं हैं।
आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी डाक्यूमेंट्स
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (मध्यप्रदेश किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग) का लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल और पारदर्शी है।
एलिजिबिलिटी:
जो किसान पहले से PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के लिए सीधे तौर पर पात्र माने जाते हैं।
पटवारी के जरिए आवेदन:
योजना का हिस्सा बनने के लिए आपको अपने क्षेत्र के संबंधित पटवारी से संपर्क करना होगा। पटवारी ही किसानों का फिजिकल वेरिफिकेशन कर एप्लीकेशन प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं।
तहसील कार्यालय:
आप सीधे अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय में जाकर भी योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन फी:
सबसे अच्छी बात ये है कि इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को एक भी रुपए नहीं देना पड़ता। ये पूरी तरह फ्री है।
ऑनलाइन पोर्टल:
योजना की स्थिति और अधिक जानकारी के लिए सरकार के आधिकारिक पोर्टल saara.mp.gov.in पर विजिट किया जा सकता है।
जरूरी डाक्यूमेंट्स:
आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और जमीन के दस्तावेज की जरूरत होती है।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग किससे जुड़ा है
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मुख्य रूप से खेती-किसानी और फसलों के विकास के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य नई तकनीक और योजनाओं के जरिए किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाना है।
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