80 साल पूरे होने के बाद ही मिलेगी अतिरिक्त पेंशन, सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण
Aman Vaishnav | Jun 17, 2026, 12:34 IST
80 साल पूरे होने के बाद ही मिलेगी अतिरिक्त पेंशन
मध्यप्रदेश वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष पूरे होने के अगले महीने से मिलेगी। 79 साल में 80वें वर्ष में प्रवेश पर नहीं। 2009 के परिपत्र का हवाला देते हुए यह आदेश जारी हुआ है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्यप्रदेश सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है।
- 20% अतिरिक्त पेंशन सिर्फ 80 वर्ष पूरे होने के बाद ही मिलेगी।
- 79 वर्ष में 80वें साल में प्रवेश पर यह लाभ नहीं मिलेगा।
- 85 वर्ष पूरे होने पर 30% अतिरिक्त पेंशन का भी यही नियम लागू है।
- वित्त विभाग ने 2009 के मूल परिपत्र का हवाला देकर भ्रम दूर किया।
पेंशनरों का पुराना भ्रम
कई पेंशनरों का मानना था कि जैसे ही वे 79 साल पूरे करके 80वें वर्ष में कदम रखते हैं, तभी से यह लाभ मिलना शुरू हो जाना चाहिए। इसी सोच की वजह से कई जगह विवाद भी उठे और अदालतों तक मामले पहुंचे।
वित्त विभाग का साफ आदेश
यानी जिस महीने में 80वां जन्मदिन पड़ता है, उसके अगले महीने से यह राशि पेंशन में जुड़ेगी। पेंशन के लिए 79 साल पूरे करने के बाद 80वें साल में प्रवेश करना काफी नहीं है।
इसके अलावा वित्त विभाग ने यह भी बताया कि यह व्यवस्था नई नहीं है। साल 2009 में जारी मूल परिपत्र में यही नियम लिखा गया था। विभाग ने उसी परिपत्र का हवाला दिया। साथ ही कहा कि अतिरिक्त पेंशन उस माह के बाद से देय होगी, जिस माह में पेंशनर निर्धारित आयु पूरी करता है।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला
इसके अलावा ग्वालियर हाईकोर्ट में भी एक अलग मामला चला था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2025 को एक अंतरिम आदेश जारी किया था।
इन दोनों मामलों की पृष्ठभूमि में ही वित्त विभाग ने अब एक बार फिर से यह स्पष्टीकरण देना जरूरी समझा, ताकि राज्यभर के अधिकारियों और पेंशनरों में कोई संदेह न रहे।
85 साल पर 30% का भी यही नियम
यानी 85 साल पूरे होने के अगले माह से ही यह बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू होगी। इससे पहले नहीं।
यह स्पष्टीकरण उन पेंशनरों के लिए भी जरूरी है जो 85 साल की उम्र के करीब हैं। अब उन्हें पता है कि वे किस तारीख से बढ़ी हुई पेंशन के हकदार होंगे।
पेंशनरों को अब क्या करना चाहिए
साथ ही वित्त विभाग के इस आदेश को आधार बनाकर अपना मामला रख सकते हैं। इससे उन्हें सही समय पर सही राशि मिलने में मदद मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों के परिजन भी इस नियम को समझ लें। बुजुर्ग माता-पिता या परिवार के किसी सदस्य की पेंशन में यह अतिरिक्त राशि कब जुड़ेगी, इसकी सही जानकारी अब उपलब्ध है।
FAQ
- एमपी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 20% अतिरिक्त पेंशन कब से मिलती है?
मध्यप्रदेश सरकार के नियम के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन तब मिलती है जब वे पूरे 80 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं। जिस महीने में पेंशनर का 80वां जन्मदिन आता है, उसके अगले महीने से यह राशि पेंशन में जोड़ी जाती है। 79 साल पूरे करके 80वें वर्ष में प्रवेश करना इसके लिए पर्याप्त नहीं माना जाता। - एमपी में 85 साल की उम्र में कितनी अतिरिक्त पेंशन मिलती है?
85 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 30 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलती है। यह लाभ भी 85 साल पूरे होने के अगले महीने से ही लागू होता है। वित्त विभाग ने अपने ताजा आदेश में इसे स्पष्ट किया है।
ये खबरें भी पढ़िए...
खतरे में एमपी के लाखों शिक्षकों की पेंशन: शिक्षा विभाग बोला- ये शिक्षक नहीं निकाय कर्मचारी हैं
रेलवे पेंशनर्स की मौज, सरकार ने 2% बढ़ाया महंगाई भत्ता, एक जनवरी से मिलेगा एरियर का लाभ
एमपी में बदलेंगे पेंशन के नियम, माता-पिता की मौत के बाद बड़ी संतान होगी हकदार
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari