एमपी पुलिस की जांच पर CID ने उठाए सवाल : FIR और विवेचना में हो रही गंभीर गलतियां
Sanjay Dhiman | May 03, 2026, 19:58 IST
Photograph: (the sootr)
CID ने एमपी पुलिस की जांच और FIR के तरीके पर सवाल उठाएं है। CID ने विशेष कानूनों के तहत गलत तरीके से FIR दर्ज होने पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
News in Short
- सीआईडी ने पुलिस को विशेष कानूनों के तहत गलत FIR दर्ज करने पर चेतावनी दी।
- घरेलू हिंसा और माइनिंग जैसे केस में पुलिस सीधे विवेचना नहीं कर सकती है।
- PMLA जैसे मामलों में सजा होने के बावजूद जांच का अधिकार पुलिस को नहीं है।
- नियमों के उल्लंघन को अपराध मानकर केस दर्ज करना कानूनी रूप से पूरी तरह गलत है।
- भोपाल-इंदौर कमिश्नर और सभी SP को कानूनी प्रक्रिया सुधारने के सख्त निर्देश दिए गए।
News in Detail
दरअसल, विधानसभा सत्र के दौरान कुछ ऐसे मामले सामने आए, जिनसे पुलिस की छवि पर सवाल खड़े हुए। पता चला है कि कई थानों में पुलिस अधिकारी विशेष कानूनों (Special Acts) की सही समझ नहीं रख पा रहे हैं। वे उन मामलों में भी सीधे FIR कर रहे हैं, जहां कानून उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता।
विशेष कानून बनाम सामान्य कानून: कहां उलझ रही है पुलिस?
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इन बड़े कानूनों में FIR दर्ज करने से पहले रुकना होगा
घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005: इसमें सीधे FIR नहीं होती, बल्कि पहले मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन जाता है।
दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016: यहां पुलिस को पीड़ित को उसके कानूनी अधिकारों की जानकारी देनी होती है।
सहकारी समिति अधिनियम: बिना रजिस्ट्रार की लिखित मंजूरी के पुलिस कोई भी केस शुरू नहीं कर सकती।
GST और माइनिंग एक्ट: इनमें भी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना सीधे एफआईआर दर्ज करना गलत है।
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