प्राइमरी शिक्षक भर्ती: एक्स्ट्रा मार्क्स का खेल पड़ा उल्टा, रुकेगी ज्वाइनिंग
Amresh Kushwaha | Jul 20, 2026, 08:58 IST
मध्यप्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती
मध्यप्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 600 अभ्यर्थी सीआरआर सर्टिफिकेट सही समय पर जमा नहीं कर पाए, इसलिए उनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई है। सभी अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच चुके हैं। आयुक्त अभिषेक सिंह ने ई-अटेंडेंस और अटैचमेंट पर भी सख्ती की बात कही है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्यप्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बड़ा विवाद सामने आया है।
- 600 अभ्यर्थियों ने सीआरआर सर्टिफिकेट सही समय पर जमा नहीं किया।
- इस वजह से उनकी ज्वाइनिंग फिलहाल रोक दी गई है।
- सभी 600 अभ्यर्थी इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गए हैं।
- कोर्ट के फैसले के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ होगी।
शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला
नए अभ्यर्थियों पर भी संशय
सीआरआर सर्टिफिकेट क्या है
आयुक्त बोले, जल्दबाजी जरूरी
आयुक्त ने कहा कि अब वैसी पुरानी व्यवस्था चलाना जरूरी नहीं है। हर जिले में औसतन 150 से 200 अभ्यर्थी हैं। इनकी सुविधा के लिए हर जिले में तीन से चार शिविर लगाए गए हैं।
छूटे मामलों पर क्या होगा
ई-अटेंडेंस पर भी सवाल
अटैचमेंट वाले टीचरों पर एक्शन
आयुक्त ने बताया कि आरटीई एक्ट (Right To Education Act) में साफ लिखा है कि कोई भी टीचर गैर शिक्षक काम में नहीं लगेगा। इसी नियम के तहत अब बचे हुए सभी टीचरों को एकतरफा रिलीव किया जाएगा। अगर कोई टीचर इसके बाद भी मूल स्कूल नहीं लौटा तो उसका वेतन रोक दिया जाएगा। अगर किसी संकुल प्राचार्य ने फिर भी वेतन जारी किया तो उस पर भी कार्रवाई होगी।
यह खबर क्यों जरूरी है
साथ ही यह खबर बताती है कि सरकारी सिस्टम में जवाबदेही कैसे तय होती है। शिक्षकों की समय पर नियुक्ति सीधे बच्चों की पढ़ाई पर असर डालती है। इसलिए आम नागरिकों, अभ्यर्थियों और अभिभावकों को यह जानकारी होनी जरूरी है।
FAQ
- प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 600 लोगों की ज्वाइनिंग क्यों रुकी है?
इन 600 अभ्यर्थियों ने आरसीआई का सीआरआर सर्टिफिकेट लगाकर 5% अतिरिक्त अंक मांगे थे, लेकिन स्क्रूटनी के समय तय सर्टिफिकेट जमा नहीं करा पाए। इसी वजह से इनकी ज्वाइनिंग रोकी गई है और मामला कोर्ट में है। - ई-अटेंडेंस न लगाने वाले टीचरों पर क्या कार्रवाई होगी?
आयुक्त के मुताबिक तकनीकी दिक्कत वाले मामले सुधारे जाएंगे, लेकिन जानबूझकर ई-अटेंडेंस से बचने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी और उनका वेतन भी रोका जा सकता है।
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