RTE एडमिशन 2026-27: एमपी के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का सपना होगा सच, नहीं लगेगा एक भी रुपए

मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों में अब निशुल्क शिक्षा के लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं। शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत जरूरतमंद बच्चों को फ्री में एडमिशन मिलेगा। अगर आप इस प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, तो खबर को आखिरी तक पढ़ें।

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Aman Vaishnav
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मध्य प्रदेश के कई सारे पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात सामने आई है। अब आपके बच्चे का नामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का सपना सच हो सकता है। सरकार आरटीई के तहत गरीब बच्चों की पूरी फीस खुद भरेगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया और तारीखों का ऐलान हो चुका है।

इस दिन से शुरु होंगे आवेदन

मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में नए सत्र में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च से शुरू होंगे। ये एडमिशन शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत होंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 मार्च है। आरटीई पोर्टल www.rteportal.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म और जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इस योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों के पैरेंट्स को फीस नहीं देनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार उनकी फीस भरती है। इस बार निःशुल्क प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का सिलेक्शन 2 अप्रैल को होगा। सिलेक्शन की प्रोसेस ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से की जाएगी।

निःशुल्क एडमिशन का ऐलान

राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने बताया कि, RTE के तहत सत्र 2026-27 के लिए प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए समय-सारिणी जारी कर दी गई है।

इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को भी इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। इस समय-सारिणी और दिशा निर्देशों को आप आरटीई पोर्टल पर भी देख सकते है।

डॉक्यूमेंट अपलोड करना सबसे जरूरी

समय सारिणी के अनुसार 9 मार्च को स्कूलों की सूची और उनमें उपलब्ध सीटों की जानकारी पोर्टल पर दी जाएगी। वंचित समूह और कमजोर वर्ग के लोग 13 मार्च से लेकर 28 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते वक्त जरूरी डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। ऐसा इसलिए ताकि यह साबित हो सके कि आप पात्र हैं।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आवेदकों को एक सुविधा भी मिलेगी। आवेदन के दौरान जानकारी भरने में कोई गलती होती है तो उसे सुधारने का मौका भी मिलेगा।

14 मार्च से 30 मार्च तक डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन संबंधित स्कूल के केंद्र में अधिकृत अधिकारी से करवाना होगा। फिर 2 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी के जरिए छात्रों को निजी स्कूलों में सीट दी जाएगी।

लॉटरी से पहले डॉक्यूमेंट की जांच

आवेदक ने जिस कैटेगरी और निवास क्षेत्र के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन किया है, उसकी जानकारी का सत्यापन उनके मूल प्रमाण पत्र से किया जाएगा। लॉटरी से पहले ही दस्तावेजों की जांच पूरी हो जाएगी। इससे जब स्कूल आवंटित होंगे तब दस्तावेजों में कोई गलती या कमी नहीं रहेगी। साथ ही एडमिशन रद्द होने की समस्या से बचा जा सकेगा।

लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवेदक को सीट आवंटन की जानकारी (मध्य प्रदेश समाचार) दी जाएगी। ये जानकारी उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए दी जाएगी। लॉटरी की सूची आरटीई पोर्टल पर भी देखी जा सकेगी। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने में कोई परेशानी आए, तो संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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