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मध्य प्रदेश में इस समय प्राइवेट गाड़ियों से हूटर हटाने का अभियान चल रहा है। पुलिस मुख्यालय ने 1 मार्च 2025 को आदेश जारी कर निजी वाहनों से हूटर, फ्लैश लाइट और वीआईपी स्टीकर हटाने का निर्देश दिया था। इसी बीच बीजेपी विधायक ने अपने हूटर प्रेम के बड़बोलेपन में कहा कि हूटर से हमारी गाड़ी का वजन बढ़ता है।
‘हूटर से गाड़ी का वजन बना रहता है’
गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन मीडिया से बातचीत में अपने वाहन पर हूटर लगे होने का बचाव किया। जब उनसे पूछा गया कि हूटर लगाना नियम विरुद्ध है, तो उन्होंने कहा "हमारी गाड़ी के ऊपर हूटर लगा है तो उससे गाड़ी का बैलेंस और वजन बना रहता है।
मध्य प्रदेश में चल रहा हूटर हटाने का अभियान
पुलिस मुख्यालय ने 1 मार्च 2025 को आदेश जारी कर निजी वाहनों से हूटर, फ्लैश लाइट और वीआईपी स्टीकर हटाने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद, कई नेता और अधिकारी अब भी इनका उपयोग कर रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेशभर में पुलिस ऐसे वाहनों पर कार्रवाई कर रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाया था सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वाहनों पर अवैध हूटर और वीआईपी स्टीकर को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद पुलिस ने इस पर तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी। कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस ने हूटर हटवाए और चालान काटे।
किन्हें हूटर लगाने की अनुमति है?
भोपाल ट्रैफिक पुलिस अधिकारी प्रशांत शर्मा ने स्पष्ट किया कि केवल कलेक्टर को विशेष परिस्थितियों में हूटर लगाने की अनुमति है इसमें भी यह ध्यान रखना जरूरी है कि कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के काफिले के पायलट वाहन हूटर का उपयोग कर सकते हैं। अन्य किसी को भी हूटर लगाने की इजाजत नहीं है।
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पुलिस की अपील
आम जनता से अपील की गई है कि वे अपने निजी वाहनों से हूटर, फ्लैश लाइट और वीआईपी स्टीकर तुरंत हटा लें।
यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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