मध्यप्रदेश में स्टांप ड्यूटी 400% तक बढ़ी, रेंट एग्रीमेंट और शस्त्र लाइसेंस होंगे महंगे

मध्य प्रदेश सरकार ने स्टांप ड्यूटी में 400% तक वृद्धि की है, जिसके बाद रेंट-प्रॉपर्टी एग्रीमेंट और शस्त्र लाइसेंस महंगे हो गए हैं। इसके खिलाफ विपक्ष ने विरोध जताया, और विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है।

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Jitendra Shrivastava
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Photograph: (thesootr)

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मध्य प्रदेश सरकार ने स्टांप ड्यूटी में 400% तक वृद्धि का फैसला किया है। इसके तहत रेंट-प्रॉपर्टी एग्रीमेंट और शस्त्र लाइसेंस पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

यह निर्णय भारतीय स्टांप मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक के तहत लिया गया। इसके बाद शस्त्र लाइसेंस के लिए शुल्क 10,000 रुपए तक होगा। रेंट एग्रीमेंट की लागत भी बढ़ेगी।

विपक्ष का विधानसभा में हंगामा

विधानसभा में इस निर्णय का विरोध करते हुए कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने इस वृद्धि को जनता की जेब खाली करने वाला बताया और कहा कि यह निर्णय आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या स्टांप ड्यूटी में वृद्धि करने से पहले लोगों की राय ली गई थी?

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सरकार का बचाव

उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह निर्णय सोच-समझकर लिया गया है। उन्होंने बताया कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए एफिडेविट मुफ्त होंगे और यह संशोधन 11 साल बाद आए हैं। 64 बिंदुओं में से केवल 12 बिंदुओं में बदलाव होगा।

नेता प्रतिपक्ष सिंघार का बयान

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार एक तरफ कहती है कि वह टैक्स नहीं बढ़ा रहे, जबकि दूसरी तरफ इस तरह से शुल्क बढ़ा रही है। उन्होंने पूछा कि सरकार कर्ज लेने पर विकास के लिए कहती है, लेकिन शुल्क क्यों बढ़ा रही है?

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स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी से बदलाव...

इस संशोधन के लागू होने के बाद प्रदेश में ये होगा महंगा...

क्रमस्तंभ विवरणपहले (₹)अब (₹)% वृद्धि
1शपथ पत्र के लिए50200300%
2अचल संपत्ति के लिए एग्रीमेंट जिसमें क़ब्जा नहीं दिया जाता1,0005,000400%
3विकास, निर्माण या प्रतिभूत बॉन्ड से इतर एग्रीमेंट जिसमें संविदा मूल्य 50 लाख तक है5001,000100%
4सहमति विलेख (Consent Deed)1,0005,000400%
5पहले से रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज में सुधार करने के लिए1,0005,000400%
6रिवाल्वर और पिस्टल के लाइसेंस के लिए 5,00010,000100%
6aनवीनीकरण करने के लिए2,0005,000150%
7साझेदारी विलेख (Partnership Deed)2,0005,000150%
8पावर ऑफ अटॉर्नी सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए1,0002,000100%
8aऔर अधिक ट्रांसफर के लिए-5,000
9ट्रस्ट की संपत्ति के लिए1,0005,000400%

रेंट-प्रॉपर्टी एग्रीमेंट (Rent-Property Agreement)

अब रेंट और प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के लिए स्टांप शुल्क बढ़ा दिया गया है। पहले जो शुल्क बहुत कम था, अब वह 400% तक बढ़ चुका है। यह बदलाव किराए पर रहने वाले लोगों और प्रॉपर्टी एजेंटों के लिए बड़ा झटका हो सकता है।

शस्त्र लाइसेंस (Weapons License)

शस्त्र लाइसेंस पर भी शुल्क 10,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इससे वह लोग प्रभावित होंगे जो शस्त्र रखने की अनुमति चाहते हैं, और यह बढ़ोतरी उनके लिए अतिरिक्त बोझ साबित हो सकती है।

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वाहन कर और पेनल्टी की नई व्यवस्था

मध्य प्रदेश मोटर यान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा करते हुए कांग्रेस विधायकों ने कहा कि राज्य के विभिन्न शहरों में वाहनों पर ढाई हजार करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है, जो सरकार नहीं वसूल पा रही है। परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि अब लंबी दूरी के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी और बकाया कर को वसूलने के लिए अधिक राशि का भुगतान करना होगा।

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एमपी में स्टांप ड्यूटी बढ़ने के असर...

आर्थिक असर

इस बढ़ी हुई स्टांप ड्यूटी से रियल एस्टेट (Real Estate) और शस्त्र लाइसेंस जैसे क्षेत्रों पर अधिक खर्च होगा, जो कि सीधे तौर पर जनता के वित्तीय बोझ को बढ़ाएगा। इसके कारण, संपत्ति खरीदने और किरायेदारों के लिए रेंट एग्रीमेंट महंगे हो जाएंगे। इससे छोटे व्यापारियों और सामान्य नागरिकों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

लोगों की जेब पर बोझ

इस वृद्धि को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। जहां एक ओर सरकार इसे आवश्यक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे जनविरोधी और विकास के बजाय लोगों की जेब पर बोझ डालने वाला कदम मान रहा है। इस मुद्दे को लेकर आगे भी राजनीति जारी रह सकती है।

FAQ

एमपी में स्टांप ड्यूटी बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है?
स्टांप ड्यूटी बढ़ाने का मुख्य कारण सरकारी राजस्व में वृद्धि करना है। इस बढ़ोतरी से रेंट-प्रॉपर्टी एग्रीमेंट और शस्त्र लाइसेंस जैसे शुल्कों पर अतिरिक्त राशि वसूली जाएगी।
क्या इस बढ़ोतरी से आम जनता पर कोई असर पड़ेगा?
जी हां, इस बढ़ोतरी से आम जनता पर सीधा असर पड़ेगा। खासकर किरायेदारों और शस्त्र लाइसेंस लेने वाले नागरिकों के लिए यह अतिरिक्त वित्तीय बोझ साबित हो सकता है।

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