मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में मिडिल स्कूल शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर एक अहम निर्णय सुनाया, जिसमें गेस्ट फैकल्टी को राहत दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गेस्ट फैकल्टी को दरकिनार नहीं किया जा सकता और विशेष परीक्षा आयोजित करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, मप्र कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने गेस्ट फैकल्टी के लिए अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अनिवार्य कर दिया था। कई जिलों में प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाने के कारण, बड़ी संख्या में योग्य गेस्ट फैकल्टी आवेदन करने से वंचित हो गए थे।
कोर्ट के फैसले से न्याय की उम्मीद जगी
हाईकोर्ट ने याचिका (Writ Petition No. 10815/2025) पर सुनवाई करते हुए चयन प्रक्रिया को केवल अंतरिम रूप से जारी रखने का आदेश दिया। इसके अलावा, कोर्ट ने माना कि यदि याचिकाकर्ता सफल होते हैं, तो राज्य सरकार को उनके लिए विशेष परीक्षा आयोजित करनी होगी। यह फैसला उन गेस्ट फैकल्टी के लिए राहत का कारण बना है, जो वर्षों से विभाग में काम कर रहे थे, लेकिन प्रमाण पत्र न होने के कारण आवेदन नहीं कर सके।
गेस्ट फैकल्टी के लिए राहत
2023-24 की शिक्षक भर्ती में पहली बार गेस्ट अनुभव प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन में अनिवार्य दस्तावेज के रूप में जोड़ा गया था। लेकिन कई जिलों में प्राचार्य और संबंधित अधिकारी समय पर प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पाए, जिससे अधिकांश योग्य गेस्ट फैकल्टी आवेदन से वंचित रह गए थे। इस संदर्भ में याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता धीरज तिवारी और विकास मिश्रा के माध्यम से कोर्ट में यह दलील दी कि नियमों में बदलाव बिना पर्याप्त समय और स्पष्ट दिशा-निर्देशों के लागू किए गए थे।
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हाईकोर्ट का आदेश चयन प्रक्रिया रहेगी फैलले के अधीन
मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता में पारित आदेश में कहा गया कि "चयन प्रक्रिया इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। यदि याचिका स्वीकार की जाती है, तो राज्य शासन याचिकाकर्ताओं के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने हेतु बाध्य होगा।" यह आदेश न केवल एक कानूनी राहत है, बल्कि उन गेस्ट शिक्षकों के मनोबल को भी बल देता है जिन्होंने वर्षों तक अल्प वेतन पर सेवाएं दीं, और अब तकनीकी कारणों से भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए जा रहे थे।
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