एमपी में अब अब हेड कॉन्स्टेबल भी काट सकेंगे चालान, हेलमेट नहीं पहनने पर लगेगा ज्यादा जुर्माना

सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब विभाग के 42 हेड कॉन्स्टेबल को चालान काटने का अधिकार मिल गया है। वे शमन शुल्क वसूलने के साथ-साथ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई भी कर सकेंगे।

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Aman Vaishnav
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MP Transport Department Head Constable Challan Rules
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News In Short

  • एमपी में 42 प्रधान आरक्षकों को अब चालान काटने का अधिकार मिला।

  • मोटर व्हीकल एक्ट की सभी धाराओं में होगी कार्रवाई।

  • टैक्स से जुड़े मामलों को छोड़कर सभी पर जुर्माना लगेगा।

  • हेलमेट न पहनने पर अब 500 रुपए जुर्माना देना होगा।

  • साल 2025 में 1.23 लाख सड़क हादसे दर्ज हए हैं।

News In Detail

प्रधान आरक्षकों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने अब अपने स्टाफ को सशक्त बना दिया है। 42 प्रधान आरक्षकों को अब चालान काटने की अनुमति मिल गई है। इसका मतलब है कि वे अब मौके पर ही शमन शुल्क वसूल सकते हैं। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पहले यह अधिकार सिर्फ वरिष्ठ और मंडल अधिकारियों के पास ही था।

इन धाराओं में होगी सख्त कार्रवाई

प्रधान आरक्षक मोटर व्हीकल एक्ट की सभी धाराओं में काम करेंगे। हालांकि उन्हें टैक्स संबंधी मामलों में कोई कानूनी अधिकार नहीं है। टैक्स चोरी को छोड़कर वे बाकी सभी नियमों की जांच करेंगे। सड़क पर गलत ड्राइविंग करने वालों पर अब और सख्ती होगी।

फील्ड स्टाफ की कमी होगी पूरी

विभाग में लंबे समय से फील्ड स्टाफ की कमी थी। पहले केवल इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी ही चालान काटते थे। इसी कमी को भरने के लिए हेड कॉन्स्टेबल को जिम्मेदारी दी गई है। 

सड़क हादसों का डराने वाला आंकड़ा

जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश में जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच कुल 1.23 लाख सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं। इसका अर्थ है कि प्रदेश में औसतन हर दिन 400 से ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। राज्य में हाई स्पीड और नाइट ड्राइविंग सड़क सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरी हैं।

सागर जिले ने 6 हजार 744 मामलों के साथ सबसे बड़ा आंकड़ा छुआ है। इंदौर में 5 हजार 169 और भोपाल में 4 हजार 905 हादसे दर्ज किए गए। 

हेलमेट नहीं पहनने पर ज्यादा जुर्माना लगेगा

अब हेलमेट नहीं पहनने पर ज्यादा जुर्माना लगेगा। जुर्माना 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। सरकार का पूरा फोकस अब चालानी कार्रवाई को बढ़ाना है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब कड़ी नजर रहेगी। 

Sootr Knowledge

पुराना नियम: पहले केवल इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी ही चालान काटते थे। वहीं हेड कॉन्स्टेबल केवल उल्लंघन और वाहन नंबर नोट कर सकते थे। 
नया नियम: अब हेड कॉन्स्टेबल को भी यह अधिकार दिए गए हैं। वह भी चालान काट सकेंगे।

क्या किया बदलाव: फील्ड स्टाफ की कमी और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई के लिए यह बदलाव किया गया है।

इससे क्या फायदा होगा: इससे सड़क सुरक्षा मजबूत होगी और सड़क हादसों को रोकने में मदद मिलेगी। 

Sootr Alert

गाड़ी चलाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। 

  • वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ध्यान भटकने से दुर्घटना की संभावना सबसे ज्यादा होती है। 
  • हमेशा सड़क पर दिए गए Speed Limit के संकेतों का पालन करें। शहर के अंदर और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गाड़ी धीमी रखें।
  • आगे चल रही गाड़ी से हमेशा एक सुरक्षित दूरी (2-second rule) बनाए रखें ताकि अचानक ब्रेक लगने पर आप संभल सकें।
  • अपनी लेन में चलें। लेन बदलते समय इंडिकेटर का इस्तेमाल कम से कम 50-100 मीटर पहले करें।
  • सड़क किनारे लगे बोर्ड (जैसे 'नो यू-टर्न', 'वन वे', स्कूल जोन) को ध्यान से देखें और उनका पालन करें। 
  • यदि आपको थकान महसूस हो रही है या नींद आ रही है, तो गाड़ी किनारे रोक कर थोड़ा आराम करें या मुंह धोएं।

आगे क्या 

इस बदलाव से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले कम होंगे। सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी से वाहन चालक अधिक सतर्क रहेंगे।

निष्कर्ष

सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार अब एक्शन मोड में है। प्रधान आरक्षकों को मिले अधिकार से विभाग की ताकत बढ़ी है। जनता को अब यातायात नियमों के प्रति और जागरूक होना होगा। नियमों का पालन ही सड़क पर आपकी जान बचा सकता है।

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