मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी कथित पत्नी और युवा कांग्रेस नेता प्रतिभा मुद्गल ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। कोर्ट ने इस मामले में सिंघार को समन जारी किया है। प्रतिभा मुद्गल ने आरोप लगाया कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें धमकी भरे कॉल आ रहे हैं।
प्रतिभा मुद्गल ने अदालत में दिए ये तर्क
प्रतिमा ने एमपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उमंग सिंघार ने पहले भी दो शादियां की थीं और एक रोका हुआ था, लेकिन उन्होंने यह जानकारी छिपाई। उनके साथ भी बिना पूरी जानकारी के शादी की गई थी। शादी के बाद सिंघार ने उन्हें प्रताड़ित किया। अब उन्हें लगातार जान से मारके की धमकियां आ रही हैं।
उमंग सिंघार का जवाब: 'राजनीतिक षड्यंत्र'
उमंग सिंघार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उन्होंने कहा कि यह उनके खिलाफ एक "राजनीतिक षड्यंत्र" है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही फैसला दे चुका है। उन्होंने इसे उन्हें फंसाने की साजिश बताया।
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क्या है घरेलू हिंसा का कानून?
घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों को लेकर भारतीय कानून में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act, 2005) लागू किया गया है। इस कानून के तहत पीड़िता को सुरक्षा, आर्थिक सहायता और मानसिक उत्पीड़न से बचाव का अधिकार मिलता है।
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