एमपी नगरीय निकाय चुनाव: उम्मीदवारों की जमानत राशि को लेकर बदले नियम, जानें अब किसे कितना देना होगा
Sandeep Kumar | Sept 26, 2026, 17:30 IST
एमपी निकाय चुनाव
मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने उम्मीदवारों की जमानत राशि और चुनाव खर्च से जुड़े नियम तय किए हैं। अब महापौर पद के उम्मीदवारों को 32 हजार रुपए जमा करने होंगे।
समझें क्या है पूरा मामला
- MP नगरीय निकाय चुनाव से पहले नियम बदले गए हैं।
- महापौर उम्मीदवारों की जमानत राशि 32 हजार हुई।
- अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए राशि तय हुई।
- उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का रिकॉर्ड देना होगा।
- नामांकन प्रक्रिया से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है।
यह बदलाव मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में किया गया है। ये नियम सभी महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पदों पर लागू होंगे। अगले साल होने वाले चुनाव में यही नियम अपनाए जाएंगे।
जमानत राशि में बड़ा बदलाव
- नगर निगम महापौर पद: 32 हजार रुपए
- नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद: 24 हजार रुपए
- नगर परिषद अध्यक्ष पद: 16 हजार रुपए
- नगर निगम पार्षद पद: 8,000 रुपए
- नगर पालिका परिषद पार्षद पद: 4,800 रुपए
- नगर परिषद पार्षद पद: 1,600 रुपए
आरक्षित वर्ग को मिलेगी छूट
नामांकन के नियम भी बदले
एक उम्मीदवार एक पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन दाखिल कर सकेगा। एक से अधिक नामांकन-पत्र देने पर अतिरिक्त पत्र स्वीकार नहीं होंगे। निर्वाचन अधिकारी इसकी जांच खुद करेंगे।
अलग बैंक खाता होगा जरूरी
चुनाव खर्च की सीमा भी तय
नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भी सीमा तय है। एक लाख से ज्यादा आबादी में अध्यक्ष 2.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। 50 हजार से कम आबादी वाली नगर पालिका में सीमा 1 लाख रुपए होगी। नगर परिषद पार्षद के लिए खर्च सीमा 75 हजार रुपए तय हुई है।
हिसाब न दिया तो कार्रवाई
वापस बुलाने की प्रक्रिया
यदि पद पर मृत्यु, इस्तीफे या चुनाव रद्द होने से सीट खाली होती है। तब इसकी जानकारी तुरंत जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। तय समय में यह सूचना देना जरूरी होगा।
यह बदलाव क्यों अहम है
FAQ
- मध्य प्रदेश में महापौर पद की जमानत राशि कितनी हुई है?
महापौर पद के लिए जमानत राशि अब 32 हजार रुपए तय की गई है। पहले यह राशि 20 हजार रुपए थी। यह बदलाव अगले साल के नगरीय निकाय चुनाव से पहले किया गया है। - नामांकन के लिए कितने दिन का समय मिलेगा?
नामांकन दाखिल करने की समय-सीमा अब सात दिन से कम नहीं होगी। सातवां दिन अवकाश होने पर अगले कार्यदिवस तक नामांकन लिया जाएगा। यह नियम सभी पदों पर लागू होगा। - आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को क्या छूट मिलेगी?
महिला, SC, ST और OBC उम्मीदवारों को जमानत राशि में छूट मिलेगी। इन्हें तय राशि की सिर्फ आधी रकम जमा करनी होगी। यह छूट सभी पदों के लिए लागू होगी।
एमपी निकाय चुनाव: महापौर-नपा अध्यक्ष आरक्षण पर बड़ा फैसला, आरक्षण अधिकारी नियुक्त
एमपी में जल्द होंगे पटवारियों के प्रमोशन, सर्विस रिकॉर्ड की हो रही है जांच
दिवाली से पहले होगी बल्ले-बल्ले, एमपी के लाखों कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता
MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें, 70,80,90% सैलरी पर हाईकोर्ट का आदेश...
गंभीर आपराधिक आरोप तय होने पर नहीं लड़ सकते चुनाव, हाई कोर्ट ने कहा- चुनाव लड़ना मौलिक नहीं, वैधानिक अधिकार
By Jageshwar prasad
सीबीएसई 12वीं इम्प्रूवमेंट परीक्षा: सीबीएसई इम्प्रूवमेंट परीक्षा आवेदन 24 अक्टूबर तक, फरवरी-अप्रैल 2027 में होगी परीक्षा
By Jyoti Mahender Bhardwaj
वायुसेना दिवस पर जोधपुर में एयर शो: सूर्यकिरण ने बनाया तिरंगा, 5 सारंग हेलिकॉप्टर भी दिखाएंगे करतब
By
आईपीएस कैडर रिव्यू में देरी पर केंद्र सरकार को हाईकोर्ट का झटका, CAT का आदेश बरकरार
By Neel Tiwari
सूरजपुर मां-बेटी हत्याकांड: कुलदीप समेत 3 दोषियों को फांसी, चौथे को मरते दम तक उम्रकैद
By Harrison Masih
इंदौर में मेट्रो स्टेशन के आड़े आया तोतों का आशियाना, अफसर बोले- बसेरा बचाने में खर्च होंगे 400 करोड़!
By Aman Vaishnav
भोपाल में आज कांग्रेस का वोट बचाओ-देश बचाओ मार्च, कांग्रेस ने काला दिवस मनाने का किया ऐलान, मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार
By Manya Jain