MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2025 के लिए आयोग ने लिया मेंशन, हाईकोर्ट में यह हुआ

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने 2025 में राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम जारी किए, लेकिन परीक्षा में देरी हुई क्योंकि हाईकोर्ट में एक मामला लंबित है। इस केस के कारण राज्य सेवा परीक्षा का मेंस एग्जाम टल गया है।

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Sanjay Gupta
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Photograph: (THESOOTR)

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INDORE. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने 2025 में 11 माह में तीन राज्य सेवा परीक्षाओं के अंतिम रिजल्ट जारी किए हैं। लेकिन राज्य सेवा परीक्षा 2025 एक साल में पूरी कराने का लक्ष्य हाईकोर्ट में लगे केस के चलते अटक गया। इस परीक्षा में 158 पद है। इसी मामले को लेकर एक बार फिर आयोग के अधिवक्ता ने जबलपुर हाईकोर्ट में मेंशन लिया। लेकिन इसमें यह हुआ। अब अगले सप्ताह इसमें सुनवाई की उम्मीद की जा रही है।

इस तरह चली हाईकोर्ट में 50 सेकंड बात...

आयोग अधिवक्ता- मी लार्ड यह केस नंबर 9253 यह इस सप्ताह के लिए लगा हुआ है, इसकी सुनवाई

बेंच- इसमें क्या अर्जेंसी है

आयोग- सर 2025 मेंस रुकी हुई है। बीते दो सुनवाई से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ठाकुजी एपीयर नहीं हो रहे थे। वह आज है तो इसमें सुनवाई हो जाए

बेंच- वह (ठाकुरजी) इस केस के लिए यहां हैं या अन्य केस के लिए 

आयोग अधिवक्ता- सर इस सप्ताह के लिए यह केस सुनवाई के लिए लगा है और कल इस सप्ताह का अंतिम दिन है।

बेंच- इससे क्या हो रहा है, कल नहीं होगा तो क्या अर्जेंसी है

आयोग अधिवक्ता- मी लार्ड एक साल पीछे हो गए हैं, इस मेंस के नहीं होने से। 

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सिर्फ मेंस शेड्यूल ओके के लिए रुका है मामला

मेंस 2025 जून में होना थी, लेकिन परीक्षा नियम 2015 को लेकर दो याचिकाएं दायर हो गई। इसके बाद मेंस होल्ड हो गई। फिर इसमे सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने आयोग से मेंस का शेड्यूल मांगा और कहा कि मेंस पर रोक नहीं है।

इसके बाद इसमें दो सप्ताह बाद अगस्त माह में सुनवाई की तारीख लगी, लेकिन केस लिस्टिंग पर नहीं आया। बीच में भी आयोग के अधिवक्ता ने इस संबंध में बेंच से कहा था कि मेंस होल्ड है, कृपया इसे सुनवाई कर ली जाए, लेकिन मामला टल गया था। जब तक शेड्यूल ओके नहीं होगा मेंस नहीं हो सकेगी।

अभी तक किस सुनवाई में क्या हुआ

👉 25 मार्च-  इस सुनवाई में प्री के रिजल्ट घोषित होने पर रोक लगाई गई। लेकिन इसके पहले आयोग रिजल्ट जारी कर चुका था, यह बात हाईकोर्ट के सामने बाद में आई।

👉 2 अप्रैल-  इस सुनवाई में आयोग से प्री के रिजल्ट की डिटेल मांगी गई, कटऑफ क्या है और कितने उम्मीदवार आरक्षित से अनारक्षित में गए। साथ ही दो लाइन लिखी गई कि हाईकोर्ट की मंजूरी के बिना मेंस नहीं होगी।

👉 15 अप्रैल-  इस सुनवाई में आयोग ने पूरा डिटेल रिजल्ट प्री का बताया। इसमें था कि प्री में अनारक्षित कटऑफ 158, एससी का 142 अंक, एसटी का 128 अंक, ओबीसी का 154 (महिलाओं का 152) गया। 13 फीसदी प्रोवीजनल रिजल्ट में अनारक्षित कटऑफ 152 व ओबीसी का 150 अंक गया। यह भी बताया कि मेरिट अंक के आधार पर अनारक्षित कैटेगरी में मेरिट से जो 1140 उम्मीदवार मेंस के लिए चुने गए उनमें एससी के 42, एसटी के 5, ओबीसी के 381 व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 262 उम्मीदवारों ने यानि विविध कैटेगरी के कुल 690 अभ्यर्थियों ने जगह बनाई है।

👉 21 जुलाई- करीब तीन माह बाद फिर सुनवाई हुई। इसमें आयोग ने मेंस कराने की मंजूरी मांगी, जिस पर बेंच ने कहा कि आपने प्री का रिजल्ट डिटेल बता दिया फिर मेंस पर रोक नहीं बची, इस पर आयोग ने बताया कि दो अप्रैल के आदेश में बिना हाईकोर्ट मंजूरी के मेंस कराने पर रोक है। इस पर बेंच ने कहा कि आप मेंस का शेड्यूल दीजिए, अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद करते हैं। इसके बाद 5 अगस्त तारीख लगी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी और अब नई तारीख 4 सितंबर शो हो रही है।

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