MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन में डिलीट प्रश्न के लिए अलग नियम, पीएससी का अलग, इसमें उलझे उम्मीदवार

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 के पहले चरण की परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी की गई, जिसमें कुछ प्रश्नों को विलोपित (डिलीट) किया गया है। क्या है पूरा मामला.. आइए जानते हैं

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Sanjay Gupta
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MPPSC Assistant Professor Recruitment
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मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC) की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 के पहले चरण की परीक्षा की फाइनल आंसर की आयोग ने हाल ही में जारी की है। इसमें कुछ प्रश्नों को डिलीट (विलोपित) किया गया है। लेकिन अब उम्मीदवार आयोग की दो तरह की नीतियों से उलझ गए हैं।

विज्ञापन भर्ती में अलग, सूचना में अलग

यह नीति डिलीट प्रश्नों को लेकर है। इसमें आयोग की वहीं भर्ती विज्ञापन 2024 में पेज 8 पर बिंदु प्रश्नोत्तर पर आपत्ति संबंधी बिंदु 6 में लिखा है कि- समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम आंसर की के अनुसार अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रिजल्ट जारी होगा।

वहीं 20 नवंबर 2023 को आयोग द्वारा एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की थी। इसके अनुसार- आयोग द्वारा होने वाली परीक्षा में वस्तुनिष्ठ तथा लिखित परीक्षा में विलोपित किए जाने वाले प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्न पत्र में उपस्थित समस्त उम्मीदवारों को दिए जाएंगे और प्रश्न पत्र के पूर्णांक यथावत रहेंगे।

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दोनों का अंतर समझिए

यदि कोई प्रश्नपत्र 100 प्रश्न का है और कुल 200 अंक का है, और दो प्रश्न डिलीट किए जाते हैं तो पहली नीति यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती विज्ञापन के अनुसार विलोपित प्रश्न हटाकर मूल्यांकन होगा, यानी 98 प्रश्न और 186 अंक से मूल्यांकन होगा।

वहीं आयोग द्वारा घोषित की गई नीति के अनुसार इन दो डिलीट प्रश्न के अंक सभी को मिलेंगे यानी प्रश्नपत्र 200 अंक और 100 प्रश्न का ही रहेगा, और डिलीट प्रश्न के 4 अंक सभी उम्मीदवारों को मिलेंगे।

उल्लेखनीय है कि आयोग 2023 के पहले पहली वाली नीति पर ही चलता था और कुल पूर्णांक हटाकर मूल्यांकन करता था लेकिन बाद में सामने आए विवादों के बाद दूसरी नीति लागू की थी।

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आयोग कर रहा है विचार

द सूत्र ने इस मामले की जानकारी आयोग को दे दी है। इस संबंध में कई उम्मीदवारों ने द सूत्र को बताया कि इतिहास विषय में ही दो प्रश्न डिलीट हुए हैं और ऐसे ही अन्य प्रश्नपत्र में हुआ है। इसके चलते बहुत असमंजस है क्योंकि दोनों नीतियां अलग-अलग हैं। आयोग इस मामले में विचार कर रहा है और जल्द ही इस संबंध में सूचना जारी कर सकता है।

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