MPPSC ने EWS पुरुष को मिलने वाली उम्र छूट खत्म की, हाईकोर्ट का आदेश लागू, पुरानी परीक्षा से भी होंगे बाहर

मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) पुरुष उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षाओं में मिलने वाली 5 साल की आयु सीमा छूट को समाप्त कर दिया है।

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Sanjay Gupta
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मप्र लोक सेवा आयोग (PSC) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS पुरुष उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा में मिलने वाली पांच साल की उम्र सीमा छूट को खत्म कर दिया है। इसके लिए 14 जुलाई को अपनी वेबसाइट पर औपचारिक सूचना जारी कर दी है। अब यह भी अनारक्षित कैटेगरी की तरह अधिकतम 40 साल तक उम्र तक ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

यह सूचना जारी की है आयोग ने

आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापन में आयु सीमा में उल्लेख था कि ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों द्वारा याचिका 2108/2022 में हाईकोर्ट द्वारा 8 फरवरी 2022 को जारी आदेश के अनुपालन में एसटी, एससी व ओबीसी के समान ईडब्ल्यूएस को भी आयु सीमा में छूट होगी। यानी जिन उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2025 को 45 साल से अधिक नहीं है वह आवेदन भर सकेंगे। लेकिन यह छूट याचिका 2108/22 के कोर्ट आदेश के अधीन होगी

इस याचिका पर कोर्ट द्वारा 17 मार्च 2025 को अंतिम आदेश जारी करते हुए याचिका खारिज कर दी गई है। इसलिए आयोग विज्ञापनों में ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा अब अधिकतम 40 साल ही रहेगी। इसलिए जिन पुरुष उम्मीदवारों की सीमा 40 साल से अधिक है वह अपात्र माने जाएंगे।

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इससे बड़ा यह झटका, पहले की परीक्षा से भी बाहर होंगे

इसमें भी एक बड़ा झटका यह लगा है कि जिन भर्ती विज्ञापनों में यह छूट मिली थी वह सभी खत्म बैकडेट से खत्म हो गई है। क्योंकि यह छूट याचिका 2022 के अनुपालन में ही मिली थी, इसके बाद ही आयोग ने विविध भर्ती विज्ञापन में यह छूट के लिए लाइन डाली थी, लेकिन अंतिम आदेश के बाद इसे लागू कर दिया गया है। यानी जिन भी भर्ती परीक्षा में ईडब्ल्यूएस पुरुष उम्मीदवारों ने यह छूट ली है, उन्हें बाहर किया जाएगा।

इसका असर पुरानी भर्ती परीक्षा में भी होगा। उन सभी में जिसमें आयु छूट सीमा के तहत आयोग ने 2108/22 की याचिका का हवाला देकर ईडब्ल्यूएस वालों को छूट दी थी।

EWS पुरुषों को छूट खत्म का पूरा मामला 5 पॉइंट्स में

  1. आयु सीमा छूट खत्म: MPPSC ने EWS पुरुष उम्मीदवारों के लिए 5 साल की उम्र छूट खत्म की, अब अधिकतम आयु 40 साल होगी।

  2. हाईकोर्ट आदेश: 17 मार्च 2025 को हाईकोर्ट ने EWS की आयु सीमा छूट को खारिज कर दिया।

  3. बैकडेट से लागू: पहले दी गई छूट अब बैकडेट से खत्म, उम्मीदवार अपात्र होंगे।

  4. प्रभावित परीक्षाएं: राज्य सेवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंजीनियरिंग और मेडिकल ऑफिसर परीक्षाएं प्रभावित होंगी।

  5. आधिकारिक निर्णय: हाईकोर्ट ने EWS को केवल आर्थिक आरक्षण दिया, उम्र छूट नहीं दी।

यह सभी परीक्षाएं होंगी प्रभावित

राज्य सेवा परीक्षा

राज्य सेवा परीक्षा 2023 के इंटरव्यू शुरू हुए हैं। इसमें तो असर होगा ही, साथ ही राज्य सेवा परीक्षा 2024 जिसके इंटरव्यू अगस्त-सितंबर में प्रस्तावित हैं, साथ ही राज्य सेवा परीक्षा 2025 जिसकी प्री हो चुकी है और अब मेंस का इंतजार है, इसमें भी यह असर आएगा। इसमें कोई चयन सूची में आया है, वह अब अपात्र होगा।

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती

अभी साल 2022 की भर्ती के रिजल्ट आए हैं और आगे भी कुछ इंटरव्यू होना है। वहीं भर्ती 2024 की भी प्रक्रिया जारी है। इन सभी पर असर होगा। वहीं अभी इसी भर्ती का अगला चरण 27 जुलाई को होना है। इन सभी से यह बाहर होंगे

राज्य इंजीनियरिंग परीक्षा और मेडिकल ऑफिसर भर्ती

राज्य इंजीनियरिंग परीक्षा 23 पदों के लिए तो मेडिकल ऑफिसर भर्ती 890 पदों के लिए होना है। इन सभी पर इनका असर होगा। इसके साथ ही अन्य कई परीक्षाएं इसमें आएंगी जिनके लिए भी इस याचिका का हवाला देकर छूट की बात लिखी थी।

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हाईकोर्ट ने यह कहा था आदेश में

जबलपुर में लगी रिट अपील में ईडब्ल्यूएस को भी एसटी, एससी और ओबीसी की तरह ही परीक्षा में बैठने के अधिक बार मिलने वाले अवसर और उम्र छूट सीमा का मुद्दा था। इसमें सभी पक्ष सुनने के बाद 17 मार्च 2025 को हाईकोर्ट ने आदेश दिए और कहा कि ईडब्ल्यूएस को 103वें संविधान संशोधन के तहत आर्थिक आधार पर यह आरक्षण मिला है।

इसके आधार पर अन्य छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। एसटी, एसी या ओबीसी हर वर्ग का आरक्षण अलग है और कोई भी एक-दूसरे को ओवरलेप नहीं करता है। इसलिए इस आधार पर ईडब्ल्यूएस उम्र छूट सीमा का दावा नहीं कर सकते हैं।

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