MPPSC MAINS 2023 आज से, 22 केंद्रों पर 6662 उम्मीदवार होंगे शामिल
CHAKRESH | Mar 11, 2024, 08:00 IST
इंदौर में सबसे ज्यादा तीन हजार उम्मीदवार बैठेंगे
मेंस की परीक्षा के लिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, सतना व अन्य शहरों में केंद्र बनाए गए हैं। उम्मीदवारों में 87 फीसदी मूल रिजल्ट में 5589 उम्मीदवार हैं तो वहीं 13 फीसदी प्रोवीजनल रिजल्ट के लिए 1073 उम्मीदवर शामिल होंगे।
संजय गुप्ता @ INDORE
मप्र लोक सेवा आयोग ( एमपीपीएससी ) की राज्य सेवा मेंस ( MPPSC MAINS 2023 ) आज सोमवार यानी 11 मार्च से शुरू हो रही है, जो 16 मार्च तक चलेगी। इसके लिए प्रदेश के चिन्हित शहरों में कुल 22 सेंटर बनाए गए हैं। यहां पर 6662 उम्मीदवार मेंस में शामिल होंगे। इसमें हाईकोर्ट से अंतरिम आदेश पाए उम्मीदवार भी शामिल हो रहे हैं, जिनकी संख्या सौ के करीब है।
मेंस की परीक्षा के लिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, सतना व अन्य शहरों में केंद्र बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में नौ केंद्रों पर करीब तीन हजार उम्मीदवार शामिल होंगे। उम्मीदवारों में 87 फीसदी मूल रिजल्ट में 5589 उम्मीदवार हैं तो वहीं 13 फीसदी प्रोवीजनल रिजल्ट के लिए 1073 उम्मीदवर शामिल होंगे।
उधर इसी परीक्षा की प्री 2023 के प्रश्नों पर लगी आपत्तियों को लेकर 13 मार्च को हाईकोर्ट जबलपुर में सुनवाई होना है। हालांकि इससे अब केवल याचिकाकर्ताओं को ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि बाकी मामलों को जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रभावित होने से पहले ही इंकार कर दिया है और कहा कि याचिका करने वाले और इसमें भी वह जिन्होंने प्री की प्रोवीजनल आंसर की पर सात दिन की समय सीमा में आपत्ति ली थी उन्हें ही सुनेंगे, बाकि को यह प्रभावित नहीं करेगी। जबलपुर हाईकोर्ट यदि प्रश्न को गलत मानता है तो मेंस में बैठने की पात्रता पाए उम्मीदवार अंदर ही रहेंगे नहीं तो उन्हें फिर मेरिट के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
राज्य सेवा प्री 2023 का आयोजन 17 दिसंबर को हुआ था और फिर 18 जनवरी को रिजल्ट जारी हुआ। लेकिन इसके बाद मेंस 11 मार्च से शुरू करने का विरोध यह कहते हुए हुआ कि रिजल्ट से मात्र 53 दिन ही तैयारी के लिए मिल रहे हैं। इसके लिए उम्मीदवारों ने पीएससी के बाहर लंबा दो दिन तक लगातार प्रदर्शन किया, लेकिन आयोग ने यह कहकर तारीख बढ़ाने से इंकार कर दिया कि उनका पूरा परीक्षा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। उधर कुछ उम्मदीवार प्री के सवालों पर हाईकोर्ट चले गए, इसमें पहले हाईकोर्ट की सुनवाई से संकेत लगे कि प्री का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, ऐसा होने पर तारीख आगे बढ़ेगी। लेकिन अंत में हाईकोर्ट ने याचिका को केवल याचिकाकर्ता और आपत्ति लेने वालों तक ही सीमित कर दी।
मप्र लोक सेवा आयोग ( एमपीपीएससी ) की राज्य सेवा मेंस ( MPPSC MAINS 2023 ) आज सोमवार यानी 11 मार्च से शुरू हो रही है, जो 16 मार्च तक चलेगी। इसके लिए प्रदेश के चिन्हित शहरों में कुल 22 सेंटर बनाए गए हैं। यहां पर 6662 उम्मीदवार मेंस में शामिल होंगे। इसमें हाईकोर्ट से अंतरिम आदेश पाए उम्मीदवार भी शामिल हो रहे हैं, जिनकी संख्या सौ के करीब है।
इंदौर में सबसे ज्यादा तीन हजार बैठेंगे
मेंस की परीक्षा के लिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, सतना व अन्य शहरों में केंद्र बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में नौ केंद्रों पर करीब तीन हजार उम्मीदवार शामिल होंगे। उम्मीदवारों में 87 फीसदी मूल रिजल्ट में 5589 उम्मीदवार हैं तो वहीं 13 फीसदी प्रोवीजनल रिजल्ट के लिए 1073 उम्मीदवर शामिल होंगे।
उधर जबलपुर हाईकोर्ट में 13 को सुनवाई
उधर इसी परीक्षा की प्री 2023 के प्रश्नों पर लगी आपत्तियों को लेकर 13 मार्च को हाईकोर्ट जबलपुर में सुनवाई होना है। हालांकि इससे अब केवल याचिकाकर्ताओं को ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि बाकी मामलों को जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रभावित होने से पहले ही इंकार कर दिया है और कहा कि याचिका करने वाले और इसमें भी वह जिन्होंने प्री की प्रोवीजनल आंसर की पर सात दिन की समय सीमा में आपत्ति ली थी उन्हें ही सुनेंगे, बाकि को यह प्रभावित नहीं करेगी। जबलपुर हाईकोर्ट यदि प्रश्न को गलत मानता है तो मेंस में बैठने की पात्रता पाए उम्मीदवार अंदर ही रहेंगे नहीं तो उन्हें फिर मेरिट के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
लंबी लड़ाई लड़ी उम्मीदवारों ने, तारीख बढ़वाने की खातिर
राज्य सेवा प्री 2023 का आयोजन 17 दिसंबर को हुआ था और फिर 18 जनवरी को रिजल्ट जारी हुआ। लेकिन इसके बाद मेंस 11 मार्च से शुरू करने का विरोध यह कहते हुए हुआ कि रिजल्ट से मात्र 53 दिन ही तैयारी के लिए मिल रहे हैं। इसके लिए उम्मीदवारों ने पीएससी के बाहर लंबा दो दिन तक लगातार प्रदर्शन किया, लेकिन आयोग ने यह कहकर तारीख बढ़ाने से इंकार कर दिया कि उनका पूरा परीक्षा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। उधर कुछ उम्मदीवार प्री के सवालों पर हाईकोर्ट चले गए, इसमें पहले हाईकोर्ट की सुनवाई से संकेत लगे कि प्री का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, ऐसा होने पर तारीख आगे बढ़ेगी। लेकिन अंत में हाईकोर्ट ने याचिका को केवल याचिकाकर्ता और आपत्ति लेने वालों तक ही सीमित कर दी।
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