MPPSC में NEYU आंदोलन पर हाईकोर्ट का आदेश, 60 दिन में पद बढ़ाने पर विचार करे सरकार
Sanjay Gupta | Apr 03, 2026, 11:43 IST
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने MPPSC 2026 भर्ती में पद बढ़ाने की मांग पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार को 60 दिनों के भीतर पदों की संख्या में वृद्धि पर निर्णय लेने और स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने का निर्देश दिया है।
News In Short
- MPPSC भर्ती में कम पदों को लेकर विवाद हुआ।
- छात्रों ने NEYU के साथ आंदोलन किया था।
- मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था।
- कोर्ट ने सरकार को 60 दिन का समय दिया है।
- सरकार को अब पद बढ़ाने पर फैसला लेना होगा।
News In Detail
MPPSC भर्ती में छात्रों का गुस्सा क्यों बढ़ा?
हाईकोर्ट ने क्या बड़ा आदेश दिया?
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आंदोलन कैसे शुरू हुआ था?
फिर कोर्ट से मिली आंदोलन की इजाजत
अब याचिका में क्या हुआ?
इन्होंने लगाई थी याचिका
पद कम आ रहे हैं, यह भी द सूत्र ने बताया था
यह हैं प्रमुख मांगें:
- मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2026 में न्यूनतम 700 पदों पर भर्ती की जाए।
- मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 में कम से कम 100 पद सुनिश्चित किए जाएं (विशेष रूप से UR-OBC-EWS वर्ग के लिए रिक्त पद बढ़ाए जाएं)।
- भर्ती में हो रहे घपले-घोटालों को रोकने के लिए राज्य स्तरीय सशक्त पेपर लीक कानून बने, जिसकी ड्राफ्टिंग में छात्र प्रतिनिधियों को भी रखा जाए।
- मध्यप्रदेश राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2025 में न्यूनतम 400 पदों पर भर्ती की जाए।
- ADPO भर्ती 2026 में कम से कम 300 पदों का विज्ञापन जारी किया जाए तथा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाए।
- सहायक प्राध्यापक परीक्षा (NET/SET Qualified) अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित करने की अनुमति दी जाए (जैसा कि राजस्थान राज्य में यह व्यवस्था पहले से लागू है)।
- वन सेवा परीक्षा में कम से कम 87% उत्तर-कुंजी (कॉपी) अभ्यर्थियों को दिखाने की व्यवस्था लागू की जाए तथा 100% पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
- अतिथि-संविदा प्रथा को समाप्त किया जाए तथा सहायक प्राध्यापक परीक्षा में अतिथि विद्वान आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर, पूर्व की भांति 20 बोनस अंक पुनः लागू किए जाएं।
- इंटरव्यू प्रणाली में सुधार करते हुए राज्य सेवा परीक्षा में इंटरव्यू के अंक 100 निर्धारित किए जाएं।
- सहायक संचालक उद्योग सहित सभी विभागों में पदों को अराजनीतिक एवं पारदर्शी बनाते हुए योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।
- परीक्षा प्रक्रिया में समयबद्धता सुनिश्चित की जाए; MPPSC की सभी परीक्षाएं UPSC की तर्ज पर एक वर्ष की समयसीमा में पूर्ण हों। परीक्षा विधि घोषित होने के बाद उसमें परिवर्तन न किया जाए तथा गलत प्रश्नों की संख्या 1-2 से अधिक न हो।
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