MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2023 पर अब हाईकोर्ट का फैसला आने का इंतजार, लेकिन यह पेंच भी
Sanjay Gupta | Aug 26, 2025, 11:52 IST
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2023 की एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम को लेकर हाईकोर्ट में केस चल रहा है। वहीं इसके परिणाम को लेकर उम्मीदवारों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी है। जानें क्या है इसको लेकर अभी की स्थिति...
मप्र लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2023 (MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2023) के इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं। लेकिन अंतिम चयन सूची और रिजल्ट को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे केस के चलते रोक है। इस मामले में 25 अगस्त को फाइनल सुनवाई रखी गई थी। इसमें हाईकोर्ट ने संकेत दिए हैं कि यह फाइनल तर्क है और अब आदेश ही होगा।
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लेकिन इसी बीच एक और फैसला आया सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का। इसमें देश के 14 जस्टिस के तबादलों की अनुशंसा की गई है। इसमें एक जस्टिस अतुल श्रीधरन का भी नाम है। उन्हें छत्तीसगढ़ ट्रांसफर किए जाने की बात है। यदि यह जल्द लागू होता है और जस्टिस जाते हैं तो फिर इस फैसले में उलझन आ सकती है।
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साल 2023 राज्य सेवा परीक्षा की प्री के दो सवालों को लेकर आपत्तियां लगी थीं। इस मामले में अंतिम आदेश आने से पहले आयोग ने विवादों के बीच 11 से 14 मार्च 2024 के बीच मेंस भी करा ली। इसका भी जमकर विरोध हुआ था और दो दिन तक उम्मीदवार आयोग के दरवाजे के बाहर मांग लेकर बैठे थे कि मेंस के लिए 50 दिन भी नहीं मिल रहे हैं और मेंस को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आयोग ने परीक्षा सिस्टम को ट्रैक पर लाने की बात कहकर जिद पकड़ी और समय आगे नहीं बढ़ाया।
इसके बाद 16 मई 2024 को पीएससी के खिलाफ हाईकोर्ट जबलपुर का फैसला आया। इन दो सवालों के सही जवाब करने के बाद फिर से रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए गए। साथ ही राज्य वन सेवा के रिजल्ट को संशोधित करने के लिए कहा गया। लेकिन इस पर आयोग तत्काल रिट अपील में गया और 24 मई 2024 को सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ स्टे ले आया।
इसके बाद आयोग ने दिसंबर 2024 में मेंस का रिजल्ट भी जारी कर दिया और फिर 7 जुलाई 2025 से पात्र 800 उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू कर इसे खत्म कर दिया गया है। इस केस को लेकर 24 मई 2024 से अभी तक सुनवाई जारी है। लेकिन इसी बीच इसमें 20 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया।
इसमें कहा गया कि- अपीलार्थी (यानी मप्र लोक सेवा आयोग) द्वारा लिए जा रहे इंटरव्यू इस अपील के अधीन रहेंगे। और अपीलार्थी यानी पीएससी द्वारा अंतिम रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि यह अपील लंबित है।
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राज्य सेवा परीक्षा की मेंस 11 से 14 मार्च को 229 पदों के लिए हुई थी। इसका रिजल्ट दिसंबर 2024 में आया। इसमें 87 फीसदी कोटे के 204 पदों के लिए कुल 659 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए सफल घोषित हुए थे और 13 फीसदी कोटे के 25 पदों के लिए 141 उम्मीदवारों को प्रोविजनल रिजल्ट में सफल घोषित किया गया था। कुल 800 उम्मीदवारों के इंटरव्यू हुए। अभी यह रिजल्ट 87 फीसदी फार्मूले से ही 204 पदों के लिए आएगा।
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सुनवाई में यह हुआ
हाईकोर्ट में केस की सुनवाई जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल ने की। लेकिन यह सुनवाई तीन मिनट से ज्यादा समय नहीं चली। शासन की ओर से एजी प्रशांत सिंह और उम्मीदवारों की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी थे। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि दोनों पक्ष ही लिखित में अपना जवाब प्रस्तुत कर दें। इस पर पक्षकारों ने दो-तीन दिन का समय मांगा गया जो दे दिया गया। जानकारी के अनुसार इसी सप्ताह दोनों पक्ष लिखित जवाब पेश कर देंगे। इसके बाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।
लेकिन यह पेंच से हो रहा असमंजस
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अभी तक यह हुआ इस मामले में
इसके बाद 16 मई 2024 को पीएससी के खिलाफ हाईकोर्ट जबलपुर का फैसला आया। इन दो सवालों के सही जवाब करने के बाद फिर से रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए गए। साथ ही राज्य वन सेवा के रिजल्ट को संशोधित करने के लिए कहा गया। लेकिन इस पर आयोग तत्काल रिट अपील में गया और 24 मई 2024 को सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ स्टे ले आया।
इसके बाद आयोग ने दिसंबर 2024 में मेंस का रिजल्ट भी जारी कर दिया और फिर 7 जुलाई 2025 से पात्र 800 उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू कर इसे खत्म कर दिया गया है। इस केस को लेकर 24 मई 2024 से अभी तक सुनवाई जारी है। लेकिन इसी बीच इसमें 20 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया।
इसमें कहा गया कि- अपीलार्थी (यानी मप्र लोक सेवा आयोग) द्वारा लिए जा रहे इंटरव्यू इस अपील के अधीन रहेंगे। और अपीलार्थी यानी पीएससी द्वारा अंतिम रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि यह अपील लंबित है।
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इस परीक्षा में 229 पद हैं
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