MPPSC की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट सख्त, अब फैसले पर टिकीं नियुक्तियां
Neel Tiwari | Jan 08, 2026, 16:58 IST
Photograph: (the sootr)
MPPSC की सहायक संचालक भर्ती में कम अंक वाले का चयन और ज्यादा अंक वाले को वेटिंग में डालने पर हाईकोर्ट सख्त। नियुक्तियां अब कोर्ट के फैसले पर टिक गई है।
5 पाइंट में समझें पूरी खबर...
- MPPSC की सहायक संचालक (तकनीकी) भर्ती पर हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं।
- याचिकाकर्ता ने आरक्षण नियमों का उल्लंघन होने का आरोप लगाया।
- हाईकोर्ट ने सभी नियुक्तियों को याचिका के फैसले पर स्थगित किया।
- 16 दिसंबर 2025 को जारी चयन सूची में याचिकाकर्ता को अनारक्षित सूची में रखा गया।
- अगर याचिकाकर्ता की दलीलें सही पाई जाती हैं, तो भविष्य की भर्तियां प्रभावित हो सकती हैं।
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कम अंक वाले का चयन, अधिक अंक वाला वेटिंग में
6 दिसंबर 2025 को जारी परिणाम में न तो उसका नाम था और न ही अंक घोषित किए गए। इसके बाद 16 दिसंबर 2025 को जारी चयन सूची में अनुसूचित जाति वर्ग से लखन सिंह दौहरे (53 अंक) को चयनित दिखाया गया। याचिकाकर्ता को उससे अधिक अंक होने के बावजूद अनारक्षित वर्ग की प्रतीक्षा सूची में क्रमांक दो पर रखा गया।
आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप
हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब
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