मुख्यमंत्री कन्या निकाह योजना में बहन की शादी, आतंकवाद के आरोपी को हाईकोर्ट से 4 घंटे की मोहलत
Neel Tiwari | Apr 18, 2026, 23:22 IST
Photograph: (the sootr)
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आतंकवादी संगठन से जुड़े आरोपी सलमान अंसारी को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 4 घंटे की मोहलत दी। यह राहत पुलिस निगरानी में दी गई है।
News in Short
- सलमान अंसारी को हाईकोर्ट से 4 घंटे की अंतरिम राहत।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बहन की शादी।
- पुलिस एस्कॉर्ट में भोपाल की ताजुल मस्जिद ले जाया जाएगा।
- पहले लोअर कोर्ट और हाईकोर्ट से जमानत अर्जी हो चुकी थी खारिज।
- आरोपी पर UAPA सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज।
News in detail
लोकतंत्र को ध्वस्त करने की साजिश
भोपाल मॉड्यूल के सक्रिय सदस्य को बहन की शादी में शामिल होने की अनुमति दी गई है। हालांकि, यह राहत सीमित समय और सख्त पुलिस निगरानी के साथ दी गई है। बेल एप्लीकेशन में दी गई जानकारी के अनुसार आतंकी आरोपी की बहन की शादी भोपाल में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह योजना के अंतर्गत हो रही है।
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह योजना में बहन की शादी
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देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए सबक
पुलिस निगरानी में ही होगा शामिल
पहले खारिज हो चुकी थी जमानत अर्जी
सलमान के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के गंभीर आरोप
गतिविधियों और साजिशों का नेटवर्क
सलमान अंसारी पर हुई कार्रवाई की टाइमलाइन
- 15 मई 2023: आरोपी के खिलाफ बयान दर्ज
- 16 मई 2023: जिहादी साहित्य की बरामदगी
- 30 मई 2024: IPC और UAPA की धाराओं में आरोप तय
- 27 जून 2024: NIA कोर्ट द्वारा पहली जमानत याचिका खारिज
- 11 मार्च 2026: हाईकोर्ट ने नियमित जमानत याचिका खारिज की
- 06 अप्रैल 2026: अंतरिम जमानत (शादी के लिए) लोअर कोर्ट से खारिज
- 18 अप्रैल 2026: हाईकोर्ट से 4 घंटे की विशेष अनुमति मिली
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