INDORE. ई नगर पालिका पोर्टल की तकनीकी दिक्कत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसके चलते नगर निगम को आर्थिक मोर्चे पर संकट का सामना करना पड़ रहा है और लक्ष्य से काफी कम टैक्स जमा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अग्रिम सम्पत्तिकर एवं जलकर राशि का भुगतान करने पर छूट का लाभ लेने की अंतिम तारीख 30 जून थी। जिसे अब इन दिक्कतों को देखते हुए बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है।
महापौर और निगमायुक्त का फैसला
ई- नगर पालिका पोर्टल के अधिक समय तक बंद रहने एवं पोर्टल पर तकनीकी त्रुटि के कारण खातों में विसंगतियों के निराकरण की स्थिति के चलते शहर में अग्रिम कर की छूट की अवधि में वृद्धि करने की मांग की जा रही थी। कांग्रेस ने भी अब प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। इन सभी को देखते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2024-25 के अग्रिम सम्पत्तिकर एवं जलकर भुगतान करने पर अग्रिम कर की छूट का लाभ 31 जुलाई 2024 तक दिया जाएगा।
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झोन ऑफिस में जमा कर सकते हैं टैक्स
करदाता अपनी सम्पत्ति के सम्पत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार (जलकर) और कचरा संग्रहण शुल्क की राशि का भुगतान संबंधित झोनल कार्यालय और निगम मुख्यालय कार्यालय में जमा करा सकते हैं। चालु वित्तीय वर्ष की अग्रिम कर राशि का भुगतान दिनांक 31/07/2024 तक निगम कोष में करने पर सम्पत्तिकर में 6.25 प्रतिशत और जलकर में 6 प्रतिशत की अग्रिम छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। राजस्व समिति प्रभारी निरंजन सिह चैहान द्वारा शहर के नागरिकों से अपील की गई है कि वह अपनी सम्पत्ति के सम्पत्तिकर और जलकर राशि का भुगतान कर अग्रिम छूट का लाभ ले सकते हैं।