नीमच. मध्य प्रदेश के नीमच जिले में ग्राम पंचायत अल्हेड का भ्रष्टाचार मामला गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी व पद के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने पूर्व व वर्तमान सरपंच, सचिव और निजी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालिकों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।
पंचायत भवन मरम्मत राशि का दुरुपयोग
2015 में तत्कालीन सरपंच अंगुरबाला माली व सचिव सुगना साल्वी ने पंचायत पोर्टल पर 1.68 लाख रुपये की धनराशि "ब्राउंड्रीवाल निर्माण" के नाम पर अपलोड की, जबकि वास्तव में यह राशि पंचायत भवन की मरम्मत के लिए स्वीकृत थी। जांच में पाया गया कि छलपूर्वक दस्तावेजों में हेराफेरी की गई।
श्मशान भूमि पर अवैध पट्टा व निर्माण
पूर्व सरपंच सम्पतबाई ने 14 अप्रैल को शासकीय श्मशान भूमि पर ज्ञानचंद्र माली व मथूरालाल माली को आवासीय पट्टा दिया। 2017 में तत्कालीन सरपंच अंगुरबाला माली ने अवैध पट्टाधारियों को भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की, जबकि नियमानुसार एक वर्ष के भीतर निर्माण न होने पर पट्टा स्वतः निरस्त हो जाता है।
पारिवारिक कंपनियों को अवैध लाभ
सचिव सुगना साल्वी ने अपने पति चम्पालाल साल्वी की कंपनी दिशा कंस्ट्रक्शन को भुगतान करवाया। पूर्व सरपंच अंगुरबाला माली ने अपने पुत्र अर्जुन माली की कंपनी याशिका कंस्ट्रक्शन को लाभ पहुंचाया।
कानूनी धाराएं व आगामी कार्रवाई
धारा 420 (छल), 120B (षड्यंत्र), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ए) व 13(2) के तहत मामला दर्ज। EOW द्वारा गहन जांच जारी, आरोपियों के बैंक खातों व संपत्तियों की जांच की जा रही है।
3 बिंदुओं में समझें पूरा मामला
मुख्य आरोपः आरोपियों पर पंचायत कोष की 1.68 लाख रुपये की राशि का दुरुपयोग, श्मशान भूमि पर अवैध पट्टा व निर्माण, तथा पारिवारिक कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप हैं।
किन धाराओं में केस दर्जः धारा 420 (छल), 120B (षड्यंत्र) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ए) व 13(2) के तहत मामला दर्ज हुआ है।
कितने आरोपीः सरपंच, पूर्व सचिव, दो कंस्ट्रक्शन कंपनी मालिकों और दो अवैध पट्टाधारियों सहित कुल 7 आरोपी शामिल हैं।
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