नीट-पीजी काउंसलिंग : सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट लिस्ट पर लगाई अंतरिम रोक
सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2024 की मेरिट सूची को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य स्तर पर तैयार की गई इन सर्विस डॉक्टरों की मेरिट सूची को रद्द करने के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2024 की मेरिट लिस्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य स्तर पर तैयार की गई सर्विस डॉक्टरों की मेरिट सूची को रद्द करने के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला विशेष रूप से सामान्यीकरण प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की गई मेरिट सूची से जुड़ा हुआ है, जिसे राज्य सरकार ने जारी किया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मामले की गहन जांच और सुनवाई जरूरी है।
हाई कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट की रोक
यह विवाद उन डॉक्टरों के बीच था, जो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर संभागों से संबंधित थे। इन डॉक्टरों ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मेरिट सूची को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता को न दिखाकर तुलनात्मक योग्यता को प्रस्तुत करती है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया था कि कैसे एक उम्मीदवार जो अखिल भारतीय रैंकिंग में उच्च स्थान पर है, वह राज्य स्तर पर सूची में नीचे कैसे आ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मेरिट सूची के निर्माण की प्रक्रिया सही है और सभी डॉक्टरों को समान अवसर मिले।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई, जिसमें राज्य स्तर पर तैयार की गई इन सर्विस डॉक्टरों की मेरिट सूची को रद्द कर दिया गया था।
FAQ
सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले पर अंतरिम रोक लगाई?
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई, जिसमें राज्य स्तर पर तैयार की गई इन सर्विस डॉक्टरों की मेरिट सूची को रद्द कर दिया गया था।
यह मामला किस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है?
यह मामला नीट पीजी 2024 की मेरिट सूची को तैयार करने के सामान्यीकरण प्रक्रिया से संबंधित है।
हाई कोर्ट ने मेरिट सूची को क्यों रद्द किया था?
हाई कोर्ट ने इसे उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता के बजाय तुलनात्मक योग्यता दिखाने वाला बताया और इसे रद्द कर दिया।
कौन से इलाकों के डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी?
इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर संभागों के इन सर्विस डॉक्टरों ने यह याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला लिया है?
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गहन जांच और सुनवाई की आवश्यकता जताई और इस पर अंतरिम रोक लगा दी।