पूर्व CSP नेहा की संपत्ति कुर्क करने कोर्ट पहुंचा आवेदन, फरार हैं पच्चीसिया
Neel Tiwari | Sept 07, 2026, 20:50 IST
Photograph: (THESOOTR)
कटनी के चर्चित जमीन सौदे में नया मोड़ आया है। निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया और अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की मांग की गई है। फरियादी के वकील ने BNSS के तहत कार्रवाई की मांग की है।
कटनी के चर्चित जमीन सौदे में नया मोड़ आया है। निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया और अन्य आरोपी फरार बताए गए हैं। इसी बीच फरियादी आकाश लोधी के वकील अवनीश तिवारी ने जिला कोर्ट में आवेदन दिया है।
आवेदन में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की गई है। वकील ने कहा कि आरोपियों की अग्रिम जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है। इसके बावजूद वे पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।
अधिवक्ता अवनीश तिवारी ने कोर्ट से BNSS की धारा 84 से 88 के तहत कार्रवाई मांगी है। आवेदन में फरार आरोपियों के खिलाफ इश्तहार जारी करने की मांग की गई है। इसके बाद उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने की अपील हुई है।
फरियादी पक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत से सख्त कदम उठाने का अनुरोध किया है। अब इस आवेदन पर अदालत का अगला आदेश महत्वपूर्ण होगा। यदि कोर्ट प्रक्रिया आगे बढ़ाता है, तो आरोपियों की संपत्ति को लेकर कार्रवाई शुरू हो सकती है।
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फरियादी पक्ष ने कोर्ट को बताया कि तीनों आरोपियों को पहले ही राहत नहीं मिली है। नेहा पच्चीसिया का अग्रिम जमानत आवेदन BA/821/2026 था। क्षितिज राज बरापत्रे का आवेदन BA/822/2026 था। मारूफ अहमद हनफी का आवेदन BA/856/2026 बताया गया है।
आवेदन में कहा गया कि जिला अदालत इन सभी को खारिज कर चुकी है। फरियादी पक्ष के मुताबिक हाई कोर्ट में भी तीनों की अग्रिम जमानत लंबित नहीं है। इसके बावजूद आरोपी फरार हैं। इसी स्थिति को आधार बनाकर संपत्ति कुर्की की मांग की गई है।
जिला कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद नेहा ने हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने FIR रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। हालांकि इस याचिका पर अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। याचिका में दस्तावेज जमा करने जैसी प्रक्रियाएं बाकी बताई गई हैं।
इन औपचारिकताओं के बाद मामला किसी बेंच के सामने लिस्ट होगा। इसलिए फिलहाल हाई कोर्ट से नेहा को कोई राहत नहीं मिली है। दूसरी ओर जिला कोर्ट में संपत्ति कुर्की का आवेदन पहुंच गया है।
मामला कटनी के कन्हवारा गांव की जमीन से जुड़ा है। जमीन का खसरा नंबर 2618/1 बताया गया है। 15 अप्रैल 2026 को जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के नाम हुई थी। शिकायत में जमीन की कीमत 1.07 करोड़ रुपए बताई गई है।
आरोप है कि दबाव बनाकर जमीन का सौदा कराया गया। जांच में 15 लाख रुपए के बैंक लेनदेन की कड़ी सामने आई थी। पुलिस ने क्षितिज के खाते से हुए भुगतान की भी जांच की। इसी मामले में नेहा, क्षितिज और मारूफ के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी।
जिला कोर्ट ने जमानत सुनवाई के दौरान जांच अधूरी होने को महत्वपूर्ण माना था। अदालत ने गवाहों को प्रभावित करने और जांच में सहयोग नहीं करने की आशंका भी देखी थी।
बचाव पक्ष ने आरोपों और पुलिस जांच पर सवाल उठाए थे। नेहा ने क्षितिज को पहचानने से इनकार किया था। पुलिस जांच में दोनों के बीच संबंध की कड़ी बताई गई थी। अब उसी मामले में फरियादी पक्ष ने संपत्ति कुर्की की मांग की है।
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आवेदन में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की गई है। वकील ने कहा कि आरोपियों की अग्रिम जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है। इसके बावजूद वे पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।
BNSS की धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग
फरियादी पक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत से सख्त कदम उठाने का अनुरोध किया है। अब इस आवेदन पर अदालत का अगला आदेश महत्वपूर्ण होगा। यदि कोर्ट प्रक्रिया आगे बढ़ाता है, तो आरोपियों की संपत्ति को लेकर कार्रवाई शुरू हो सकती है।
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तीनों की अग्रिम जमानत पहले ही खारिज
आवेदन में कहा गया कि जिला अदालत इन सभी को खारिज कर चुकी है। फरियादी पक्ष के मुताबिक हाई कोर्ट में भी तीनों की अग्रिम जमानत लंबित नहीं है। इसके बावजूद आरोपी फरार हैं। इसी स्थिति को आधार बनाकर संपत्ति कुर्की की मांग की गई है।
हाई कोर्ट पहुंची नेहा, FIR रद्द करने की मांग
इन औपचारिकताओं के बाद मामला किसी बेंच के सामने लिस्ट होगा। इसलिए फिलहाल हाई कोर्ट से नेहा को कोई राहत नहीं मिली है। दूसरी ओर जिला कोर्ट में संपत्ति कुर्की का आवेदन पहुंच गया है।
जमीन सौदे से जुड़ा है पूरा विवाद
आरोप है कि दबाव बनाकर जमीन का सौदा कराया गया। जांच में 15 लाख रुपए के बैंक लेनदेन की कड़ी सामने आई थी। पुलिस ने क्षितिज के खाते से हुए भुगतान की भी जांच की। इसी मामले में नेहा, क्षितिज और मारूफ के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी।
जिला कोर्ट ने जमानत सुनवाई के दौरान जांच अधूरी होने को महत्वपूर्ण माना था। अदालत ने गवाहों को प्रभावित करने और जांच में सहयोग नहीं करने की आशंका भी देखी थी।
बचाव पक्ष ने आरोपों और पुलिस जांच पर सवाल उठाए थे। नेहा ने क्षितिज को पहचानने से इनकार किया था। पुलिस जांच में दोनों के बीच संबंध की कड़ी बताई गई थी। अब उसी मामले में फरियादी पक्ष ने संपत्ति कुर्की की मांग की है।
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