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नए कानून में ग्वालियर में मामला दर्ज किया गया है। इस केस में देश भर में पहली ई एफआईआर नए कानून में दर्ज की गई है। यह मामला ग्वालियर के हजीरा थाने में रात साढ़े 12 बजे दर्ज हुआ और मामला बाइक चोरी का था। अमित शाह ने भी इस मामले की जानकारी दी है।
चोरी का केस पहले धारा 379 में अब 303 (2) में दर्ज
नए कानून में यह एफआईआर धारा 303 (2) में दर्ज की गई है। चोरी से संबंधित यह एफआईआर ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के निवासी सौरभ नरवरिया पिता नागेंद्र सिंह नरवरिया ने दर्ज कराई है। यह एफआईआर बाइक चोरी से संबंधित है। इस धारा को भारतीय दंड विधान में पहले 379 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में इसे 303 (2) के नाम से जाना जाएगा। पहले भारतीय कानून में दंड विधान यानी कि भारतीय दंड विधान के अनुसार जो आरोपी होता था तो उसे दंड देने के लिए दंड विधान में जोर दिया जाता था। लेकिन अब नए कानूनों में अब बदलाव कर यहां अब न्याय पर जोर दिया जाएगा। इसलिए इसे भारतीय दंड विधान से बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया गया है।
घटनास्थल से ही कर सकेंगे ई-एफआईआर
कानूनों में बदलाव के बाद नए कानूनों के अनुसार घटनास्थल से ही पीड़ित व्यक्ति ई-एफआईआर दर्ज करा सकता है। इससे नागरिकों को सुलभ सहायता प्रदान की जा सकेगी। वहीं जो घटना स्थल पर प्रत्यक्षदर्शी को भी साक्ष्य के तौर पर बाध्य किया जाएगा और घटना के बाद अगले तीन दिन तक थाने जाकर आप एफआईआर की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
नए कानून में चेन स्नेचिंग की धारा अलग से
पुराने कानून में चेन स्नेचिंग में अलग से कोई धारा नहीं होती थी इसमें चेन स्नेचिंग की घटना के बाद लूट में अपराध दर्ज किया जाता था, लेकिन नए कानून में चेन स्नेचिंग की अलग से धारा बनाई गई है।