भोपाल।
मप्र में पेंशन नियमों में बदलाव की तैयारी है। नए नियम में पेंशनर्स की 25 वर्ष से अधिक आयु की आश्रित बेटी को भी परिवार पेंशन की पात्रता होगी। इसी श्रेणी में विधवा व परित्यक्ता बेटी को भी शामिल किया गया है।
आश्रित बेटी को विवाह होने तक मिलेगी पेंशन
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के निधन के बाद उनके आश्रितों को परिवार पेंशन प्रदान की जाती है। यह सुविधा अब तक सिर्फ संबंधित पेंशनर्स की विधवा को हासिल है,लेकिन राज्य सरकार अब पेंशन नियमों में जल्द ही संशोधन की तैयारी में है। संशोधित नियमों में पेंशनर्स की आश्रित बेटी,विधवा व परित्यकता बेटी को भी शामिल किया जाएगा। इनकी आयु 25 साल से अधिक होना अनिवार्य होगा। अविवाहित पुत्री की स्थिति में आयु 25 साल से अधिक होने के बाद भी जब तक उसका विवाह नहीं होता, तब तक उसे परिवार पेंशन मिलती रहेगी।
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कर्मचारी आयोग कर चुका है सिफारिश
राज्य में कर्मचारियों के लिए गठित आयोग भी पेंशनर्स की अविवाहित बेटी,विधवा बेटी व परित्यकता बेटी को परिवार पेंशन देने की सिफारिश कर चुका है। यह आयोग रिटायर्ड आईएएस जीपी सिंघल की अध्यक्षता में गठित किया गया था।
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वित्त समिति दे रही ड्राफ्ट को अंतिम रूप
आयोग की इस सिफारिश को पेंशन संचालनालय की अनुशंसा के साथ वित्त विभाग को सौंपा गया है। बताया जाता है कि वित्त ने भी सामान्य क्वेरीज के बाद इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है।
वित्त विभाग ने नियमों में संशोधन के लिए सेवानिवृत अधिकारियो की एक समिति बनाई है। वह नियम को अंतिम रूप दे रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसे अनुमति मिलते ही इसे प्रभावी कर दिया जाएगा।
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केंद्र 14 साल पहले लागू कर चुका है
भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यह प्रावधान साल 2011 में ही लागू कर चुकी है। इसके बाद से राज्य में भी पेंशन नियमों में बदलाव की मांग की जाती रही। इसके बाद ही इस प्रकरण को कर्मचारी आयोग को सौंपा गया। करीब 14 साल के इंतजार के बाद पेंशनर्स की यह मांग अब पूरी होने जा रही है। बता दें कि मप्र में
लगभग 10 लाख सरकारी कर्मचारी है। वहीं लगभग 4.5 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। राज्य सरकार ने चार दिन पहले ही इनके महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत डीआर का इजाफा कर इसे 55 फीसद किया है। जिसे एक मई से लागू भी कर दिया गया। कर्मचारी आयोग न्यूज।
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