राज्य शासन ने पेंशनर्स (Pensioners) के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। महंगाई राहत (Dearness Relief) में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे 5 लाख से अधिक पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। यह राहत सातवें और छठवें वेतनमान के अनुसार अलग-अलग दरों पर दी जाएगी।
सातवां वेतनमान के तहत राहत
जिन पेंशनर्स को सातवें वेतनमान (7th Pay Commission) के तहत पेंशन मिल रही है, उन्हें 50% की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है। यह वृद्धि नियमित पेंशन के साथ लागू होगी और अगले भुगतान से प्रभावी मानी जाएगी।
जिन पेंशनरों को छठवें वेतनमान (6th Pay Commission) के अनुसार पेंशन मिल रही है, उन्हें 239% की दर से महंगाई राहत मिलेगी। इसका लाभ सुपरन्यूएशन, असमर्थता, क्षतिपूर्ति और सेवा समाप्ति से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा।
परिवार और असाधारण पेंशन पाने वालों को भी लाभ
परिवार पेंशन (Family Pension) और असाधारण पेंशन (Extraordinary Pension) प्राप्त करने वालों को भी महंगाई राहत दी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को अनुकंपा नौकरी मिली है तो उसके तहत मिलने वाली परिवार पेंशन पर महंगाई राहत नहीं दी जाएगी। लेकिन यदि मृत्यु के समय पति/पत्नी नौकरी में थे, तो उनके जीवनसाथी को मिलने वाली पेंशन पर राहत दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ के सभी पेंशन वितरण अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के अनुसार समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। पेंशन निदेशक को बैंक शाखाओं में सैंपल जांच करने और गड़बड़ी की स्थिति में अगले माह के भुगतान में सुधार के निर्देश दिए गए हैं।
खुशखबरीमध्यप्रदेश सरकार
FAQ- खबर से संबंधित सवाल
किस दर से महंगाई राहत दी जा रही है?
मध्यप्रदेश सरकार ने सातवें वेतनमान वाले पेंशनर्स को 50% और छठवें वेतनमान पर 239% की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की है। इसका लाभ सभी योग्य पेंशनर्स को मिलेगा।
क्या अनुकंपा नौकरी वाले को परिवार पेंशन पर राहत मिलेगी?
यदि किसी व्यक्ति को पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा पर नौकरी दी गई है, तो उसे परिवार पेंशन पर महंगाई राहत नहीं मिलेगी। लेकिन यदि मृत्यु के समय कर्मचारी सेवा में थे, तो परिवार पेंशन पर राहत दी जाएगी।
भुगतान में देरी या गड़बड़ी पर क्या कदम उठाए जाएंगे?
पेंशन निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि वे बैंक शाखाओं में सैंपल जांच करें। यदि किसी भुगतान में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे अगले महीने में समायोजित किया जाएगा।