प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय)-2.0 ( Prime Minister Housing Scheme ) के अंतर्गत इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (आईएसएस) लागू की जाएगी, जिसमें 9 लाख रुपए तक की आय वाले परिवार पात्र होंगे। इस योजना के तहत परिवारों को अधिकतम 1.80 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। मध्य प्रदेश में डिमांड सर्वे शुरू हो चुका है और पूरे देश के शहरी क्षेत्रों में इस योजना के तहत एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रदेश में कुल बनेंगे कितने मकान
मध्य प्रदेश में कितने मकान बनाए जाएंगे, यह डिमांड सर्वे के परिणामों के आधार पर तय होगा। सभी नगरीय निकाय अपने क्षेत्रों में सर्वे पूरा कर संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को रिपोर्ट भेजेंगे। कमिश्नर नगरीय आवास एवं विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को पात्र हितग्राहियों की पहचान करने के लिए निर्देश दिए हैं।
पीएमएवाय-2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में किफायती दर पर आवास बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, और एमआईजी वर्ग के परिवारों की पहचान की जाएगी। इस अनुदान योजना में चार घटक शामिल हैं: बेनीफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, और इंट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम।
पीएम ने सितंबर में किया था शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को भुवनेश्वर से पीएमएवाय-2.0 का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब और मध्यम आय वर्ग के उन लोगों को मकान उपलब्ध कराना है, जो पहले चरण में लाभ नहीं उठा सके थे।
पीएमएवाय-1 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 9.49 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 8.07 लाख आवास बन चुके हैं। पीएमएवाय-1 में 12 लाख रुपए तक की आय वर्ग वालों को भी सब्सिडी दी जाती थी, जो 2022 में समाप्त हो गई। पीएमएवाय-2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्ट्रीट वेंडर्स और सफाईकर्मियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह योजना अगले 5 वर्षों तक चालू रहेगी।
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देखें किसको मिलेगा योजना का लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवार शामिल हैं, जिनके पास कोई पक्का घर नहीं है। ये परिवार योजना के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के लिए पात्र होंगे।
योजना के प्रमुख लाभ
- मकान के लिए आर्थिक मदद (Financial Assistance for House Construction) मिलेगी।
- सस्ते मकान (Affordable Houses) बनाकर दिए जाएंगे।
- किराए पर मकान (Rental Housing) भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy on Home Loan) दी जाएगी, जिसमें 1.80 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आय वर्ग के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण...
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार
- निम्न आय वर्ग (LIG): 3 लाख से 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार
- मध्यम आय वर्ग (MIG): 6 लाख से 9 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार
ब्याज सब्सिडी योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के तहत, EWS, LIG और MIG परिवारों को होम लोन पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इन परिवारों को 35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए 25 लाख तक के होम लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी पहले 8 लाख रुपए के लोन पर 12 वर्ष की अवधि तक लागू होगी। पात्र लाभार्थियों को 5-वार्षिक किश्तों में ₹1.80 लाख की सब्सिडी पुश बटन के माध्यम से जारी की जाएगी। लाभार्थी अपने खाते की जानकारी वेबसाइट, ओटीपी या स्मार्ट कार्ड के जरिए प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे करें आवेदन
योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन (Online Application) और ऑफलाइन (Offline Application) दोनों तरीकों से किया जा सकता है। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज राज्य सरकारों द्वारा तय किए गए एजेंसियों में जमा करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन पीएम आवास योजना की वेबसाइट https://pmay-urban.gov.in/ पर किया जा सकेगा।
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