एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 बिना विवाद करवाने खुद ESB गया कोर्ट

मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 की परीक्षाओं के लिए ESB ने अनोखा कदम उठाया है। ESB की कोशिश है कि भर्ती प्रक्रिया में कोई कानूनी अड़चन न आए। जानें ESB ने भर्ती की परीक्षाओं को लेकर क्या किया है...

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Sanjay Gupta
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INDORE. कर्मचारी चयन मंडल (ESB) भोपाल के जरिए पुलिस विभाग की तीन अहम भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इनमें सिपाही भर्ती, ASI और SI (सब इंस्पेक्टर) भर्ती शामिल हैं।

इन तीनों के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। करीब 8500 पदों के लिए यह प्रक्रिया की जा रही है। हाल में जिस तरह भर्ती परीक्षाएं कानूनी विवाद में अटक रही हैं, उसे देखते हुए अब ESB ने एक बड़ा कदम उठाया है।

ESB ने किया यह फैसला, ताकि नहीं रुके भर्ती

ESB ने संभवतः पहली बार ऐसा कदम उठाया है कि इन परीक्षाओं पर बेवजह कोई कानूनी रोक नहीं लगे। इसके लिए उम्मीदवारों के हाईकोर्ट जाने से पहले वही हाईकोर्ट चला गया है।

ESB ने जबलपुर हाईकोर्ट के साथ ही ग्वालियर और इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ में केविएट दायर कर दी है, ताकि कोई भी परीक्षा को लेकर स्टे न ले सके।

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ESB ने यह जारी की सूचना

ESB ने इस संबंध में औपचारिक सूचना भी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि - मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश के जरिए शासन के तहत यह सूबेदार, SI भर्ती परीक्षा 2025 की जा रही है। यह परीक्षाएं बिना विवाद के संचालित हो सकें, इसके लिए मंडल ने हाईकोर्ट जबलपुर, खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में केविएट दायर की है।

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इन परीक्षाओं में उम्र छूट को लेकर है विवाद

सिपाही भर्ती तो बीच-बीच में आ रही है, लेकिन ASI, SI भर्ती आठ साल बाद आई है। इन दोनों ही भर्तियों में उम्र सीमा छूट नहीं दी गई है। इसे लेकर जमकर विवाद है। हजारों, लाखों युवा आवेदन करने की प्रक्रिया से ही बाहर हो गए हैं।

वहीं इस बार आयु सीमा तय करने के लिए भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तारीख को कटऑफ सीमा माना है, जबकि यह अन्य विज्ञापनों में 1 जनवरी होती है। ऐसे में साल के बीच की तारीख को कटऑफ मानने से भी उम्मीदवार नाराज हैं। इसके साथ ही, हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर कर रहे हैं।

इसके साथ ही EWS वर्ग भी आरक्षित वर्ग की तरह ही उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहा है। कुछ याचिकाओं में उम्मीदवारों को छूट भी मिली है। इनका कहना है कि वे भी आरक्षित वर्ग के हैं, तो उन्हें भी अन्य ST, SC, OBC वर्गों जैसी ही उम्र सीमा में छूट दी जाए।

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