MP News: मध्य प्रदेश के 16 हजार निजी स्कूलों को फीस नियमों में छूट मिली है। जिन स्कूलों की वार्षिक फीस 25 हजार रुपए से कम है, उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर फीस से संबंधित जानकारी अपलोड करने की जरुरत नहीं होगी। यह फैसला शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए एक आदेश के तहत लिया गया है।
अधिक फीस वाले स्कूलों के लिए अनिवार्य नियम
जिन निजी स्कूलों की वार्षिक फीस 25 हजार रुपए से अधिक है उन्हें फीस संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। इसके लिए अंतिम तिथि 15 मई, 2025 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति और उचित कारण के फीस वृद्धि नहीं की जा सकेगी।
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फीस वृद्धि पर नियंत्रण
निजी विद्यालयों को फीस में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि करने का अधिकार बिना किसी पूर्व अनुमति के दिया गया है। हालांकि, इससे अधिक फीस बढ़ाने के लिए संबंधित जिला समिति से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह प्रावधान अभिभावकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से रखा गया है।
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16 हजार स्कूलों को मिली राहत
प्रदेश में कुल 34 हजार 652 निजी स्कूल हैं। इनमें से लगभग 16 हजार स्कूल ऐसे हैं जिनकी वार्षिक फीस 25 हजार रुपए या उससे कम है। इन स्कूलों के लिए अब फीस से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी।
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तकनीकी कारणों से तिथि बढ़ाई गई
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में यह भी बताया गया है कि कई स्कूलों ने तकनीकी समस्याओं के कारण पोर्टल पर जानकारी अपलोड नहीं की है। इसे देखते हुए पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने की अंतिम तिथि 15 मई, 2025 तक बढ़ा दी गई है।
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