सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन का विरोध शुरू, कर्मचारी ने गिफ्ट नियमों पर भ्रष्टाचार का जताया खतरा
Dablu Kumar | Oct 04, 2025, 14:33 IST
mp mohan yadav civil seva
कई कर्मचारी संगठनों ने सिविल सेवा आचरण नियमों में प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया। मध्यप्रदेश सरकार 1965 के सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन की योजना बना रही है।
Bhopal. कई कर्मचारी संगठनों ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित सिविल सेवा आचरण नियमों में किए जाने वाले संशोधनों का विरोध शुरू कर दिया है। वहीं, कुछ कर्मचारियों का कहना है कि समय के साथ इन नियमों को सरल बनाना उचित है। राज्य सरकार जल्द ही 1965 में बनाए गए सिविल सेवा आचरण नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित संशोधनों में गिफ्ट से लेकर घरेलू सामान की खरीदारी और परिवार के किसी सदस्य के निजी नौकरी में जुड़ने पर सरकार को अनिवार्य सूचना देने के प्रावधानों में छूट देने का प्रस्ताव है।
राजपत्रित इंजीनियर अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि क्या गिफ्ट लेने देने में छूट देकर भ्रष्टाचार की छूट दी जा रही है? उन्होंने यह भी कहा कि कलेक्टरों को सीआर लिखने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष गणेश चंद्र जोशी ने मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के अटैचमेंट जैसे नियमों को समाप्त करने की बात कही। वहीं, मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि गिफ्ट से जुड़े नियमों को सरल बनाना एक अच्छा कदम है।
मध्यप्रदेश सरकार इस दिवाली को सरकारी कर्मचारियों के लिए खास बनाने जा रही है। अब चतुर्थ श्रेणी से लेकर क्लास वन अफसरों तक को कई नए फायदे मिलेंगे, जिनसे उनका जीवन आसान और बेहतर होगा। सरकार अपने पुराने सिविल सेवा आचरण नियमों में बदलाव करने जा रही है, जो करीब 60 साल पुराने थे। इस बदलाव के तहत, अब कर्मचारी महंगे गिफ्ट ले सकेंगे और इसके लिए सरकार को सूचना देने की जरूरत नहीं होगी।
इसके अलावा कई और बदलाव किए गए हैं जिनका मकसद कागजी काम को कम करना और कर्मचारियों के काम को और भी सरल बनाना है। ये कदम कर्मचारियों के लिए काफी राहत देने वाले साबित होंगे और दिवाली पर उन्हें खुशियां और सहूलत मिलेगी।
मध्य प्रदेश सरकार 1965 के सिविल सेवा आचरण नियमों को 2025 में संशोधित कर सकती है। इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारी महंगे गिफ्ट ले सकेंगे, और इसके लिए उन्हें सरकार को सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बदलाव से कर्मचारियों को अपना काम बिना किसी अड़चन के करने की सुविधा मिलेगी।
https://www.youtube.com/watch?v=aABCQ0vpmPc
सरकार की कोशिश है कि इसे दिवाली से पहले कैबिनेट से मंजूरी मिल जाए और इसके बाद नोटिफाई भी कर दिया जाए। इसके बाद 1965 के आचरण नियमों को बदलकर 2025 के संशोधित आचरण नियम लागू किए जाएंगे। शासन का मानना है कि इन बदलावों से अनावश्यक कागजी कार्रवाई को खत्म किया जा सकेगा।
इस बदलाव के बाद, मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी अपनी वेतन के बराबर गिफ्ट ले सकेंगे। इसके लिए तीन विकल्प रखे गए हैं:
खबरें ये भी...
सीएम मोहन यादव ने एमपी कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में किए बड़े बदलाव, हर सत्र में 8 कलेक्टर देंगे फीडबैक
अक्टूबर में इन लाड़ली बहनों को नहीं मिलेगी 29वीं किस्त, इस प्रक्रिया ने फंसाई पेंच
अब सरकारी कर्मचारियों को कोई भी महंगा सामान खरीदने पर सरकार को सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर वह सामान उनके मासिक वेतन के बराबर है। इससे पहले, किसी भी सामान की खरीदारी पर, कर्मचारियों को सरकार को एक महीने के भीतर सूचित करना पड़ता था।
जानकारी के अनुसार, अब सरकारी कर्मचारी आकस्मिक या मेडिकल अवकाश लेने के लिए सिर्फ एक संदेश या व्हाट्सएप के जरिए अनुमति ले सकते हैं। अन्य छुट्टियों (अर्जित या ऐच्छिक) के लिए उन्हें पहले अनुमति लेनी होगी।
भोपाल के सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है स्थानीय छुट्टी, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सरकार को भेजा प्रपोजल
दिवाली से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, बढ़ाया गेहूं का MSP रेट, सीएम मोहन ये बोले
अगर कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर रील या अन्य वीडियो बनाता है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, कर्मचारियों को हाउसिंग सोसाइटियों के अध्यक्ष या सदस्य बनने की अनुमति भी मिल सकती है, बिना किसी पूर्व स्वीकृति के।
इस बदलाव के बाद, सरकारी कर्मचारी को अब अपने परिवार के सदस्य द्वारा किसी प्राइवेट संस्था या कंपनी में नौकरी करने की सूचना सरकार को नहीं देनी होगी।
ये हो रहे हैं सवाल
सिविल सेवा आचरण नियमों में बदलाव वाली खबर पर एक नजर
|
इसके अलावा कई और बदलाव किए गए हैं जिनका मकसद कागजी काम को कम करना और कर्मचारियों के काम को और भी सरल बनाना है। ये कदम कर्मचारियों के लिए काफी राहत देने वाले साबित होंगे और दिवाली पर उन्हें खुशियां और सहूलत मिलेगी।
मप्र सिविल सेवा आचरण नियम में बड़ा बदलाव
https://www.youtube.com/watch?v=aABCQ0vpmPc
सरकार की कोशिश है कि इसे दिवाली से पहले कैबिनेट से मंजूरी मिल जाए और इसके बाद नोटिफाई भी कर दिया जाए। इसके बाद 1965 के आचरण नियमों को बदलकर 2025 के संशोधित आचरण नियम लागू किए जाएंगे। शासन का मानना है कि इन बदलावों से अनावश्यक कागजी कार्रवाई को खत्म किया जा सकेगा।
गिफ्ट लेने के तीन विकल्प
- 10 दिन के वेतन के बराबर गिफ्ट
- 15 दिन के वेतन के बराबर गिफ्ट
- एक महीने के वेतन के बराबर गिफ्ट
खबरें ये भी...
सीएम मोहन यादव ने एमपी कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में किए बड़े बदलाव, हर सत्र में 8 कलेक्टर देंगे फीडबैक
अक्टूबर में इन लाड़ली बहनों को नहीं मिलेगी 29वीं किस्त, इस प्रक्रिया ने फंसाई पेंच
सामान खरीदने के नियमों में बदलाव
छुट्टी लेने के नियमों में बदलाव
- पुराना नियम: किसी भी प्रकार के अवकाश (जैसे मेडिकल, आकस्मिक, अर्जित या एच्छिक) लेने से पहले सरकार को सूचित करना पड़ता था।
खबरें ये भी...
दिवाली से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, बढ़ाया गेहूं का MSP रेट, सीएम मोहन ये बोले
ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का उपयोग
ये जानना जरूरी
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari