PWD का नया फरमान, सड़क किनारे पेड़ सूखे तो सस्पेंड होंगे SDO और इंजीनियर
Pawan Modiya | Aug 08, 2026, 21:28 IST
सड़क के पेड़
लोक निर्माण विभाग ने सड़क किनारे पेड़ सूखने या देखभाल में कमी पर एसडीओ और सब इंजीनियर को सीधे जिम्मेदार ठहराने का आदेश दिया है। भोपाल में एक इंजीनियर पहले सस्पेंड हो चुका है।
समझें क्या है पूरा मामला
- लोक निर्माण विभाग ने सड़क किनारे लगे पेड़ों पर सख्ती का फैसला किया है।
- अब पेड़ सूखने या देखभाल में कमी पर एसडीओ और सब इंजीनियर सस्पेंड होंगे।
- अभी तक सिर्फ घटिया सड़क निर्माण पर ही ऐसी कार्रवाई होती थी।
- पौधों के तने के चारों ओर 45 सेंटीमीटर मल्चिंग अनिवार्य की गई है।
- भोपाल में एक सब इंजीनियर को इसी वजह से पहले सस्पेंड किया जा चुका है।
क्या है नया आदेश
मल्चिंग के नए मानक
अफसरों पर सीधी जिम्मेदारी
पेड़ संरक्षण नियम
निर्देशों की पूरी सूची
यह पहला मामला नहीं है। विभाग पहले भी ऐसी लापरवाही पर कदम उठा चुका है। भोपाल में एक सब इंजीनियर को इसी वजह से पहले सस्पेंड किया गया है। इससे साफ है, विभाग अब पौधों की देखभाल भी गंभीरता से ले रहा है। पहले सिर्फ निर्माण की गुणवत्ता पर फोकस रहता था। अब हरियाली बचाना भी जिम्मेदारी में शामिल हो गया है।
सड़क निर्माण में भी सख्ती
पौधरोपण पर भी सवाल
आगे क्या बदलेगा
जरूरी FAQ
लोक निर्माण विभाग ने आदेश दिया है कि सड़क किनारे लगे पेड़ सूखने या उनकी देखभाल में कमी पाए जाने पर संबंधित एसडीओ और सब इंजीनियर को सीधे जिम्मेदार माना जाएगा और सस्पेंड किया जा सकता है।
मल्चिंग को लेकर क्या मानक तय किया गया है?
हर पौधे के तने के चारों ओर मिट्टी और मुरम से 45 सेंटीमीटर तक मल्चिंग करना अनिवार्य किया गया है, ताकि पौधे की जड़ों को नमी और सुरक्षा मिल सके।
क्या इस तरह की कार्रवाई पहले भी हुई है?
हां, भोपाल में एक सब इंजीनियर को पेड़ों की देखभाल में लापरवाही पाए जाने पर पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। विभाग ने अब इसे व्यापक नीति बना दिया है।
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