लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भोपाल कोर्ट ने एक बार फिर नोटिस भेजा है। यह मामला साल 2018 की एक चुनावी रैली में दिए गए बयान से जुड़ा है। इसी बयान को लेकर उन्हें कोर्ट ने नोटिस भेजकर हाजिर होने के लिए कहा था, इसके बाद नहीं पहंचने पर फिर कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है।
झाबुआ की रैली में दिया था बयान
साल 2018 में जब मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज थी, तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए झाबुआ पहुंचे थे। यहां एक जनसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम पनामा पेपर्स लीक में है। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी।
हालांकि बाद में राहुल गांधी ने शिवराज सिंह पर की गई टिप्पणी को वापस ले लिया था, लेकिन कार्तिकेय सिंह को लेकर दिया गया बयान कायम रखा गया। इस पर कार्तिकेय ने इसे झूठा और मानहानिकारक बताते हुए कानूनी रास्ता अपनाया।
कार्तिकेय ने दायर किया था मानहानि का केस
राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने साल 2018 में भोपाल की अदालत में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने तथ्यहीन आरोप लगाकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है।
9 मई को नहीं पहुंचे कोर्ट, अब अगली तारीख 28 अगस्त
भोपाल कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को पहले भी समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 9 मई 2025 को पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन निर्धारित तारीख पर वे अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने एक और नोटिस जारी कर उन्हें 28 अगस्त 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।
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क्या राहुल होंगे पेश
अदालत की यह कार्यवाही एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। कांग्रेस के बड़े नेता और विपक्ष के नेता पर चल रही यह मानहानि की कार्यवाही आगामी समय में दिलचस्प मोड़ ले सकती है। अब नजरें इस बात पर हैं कि क्या राहुल गांधी 28 अगस्त को कोर्ट में पेश होते हैं या कोई नई कानूनी रणनीति सामने आती है।
कोर्ट के ताजा नोटिस से यह स्पष्ट है कि अदालत अब इस मामले में गंभीरता से सुनवाई करना चाहती है। यदि अगली तारीख पर भी राहुल गांधी पेश नहीं होते, तो अदालत उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का रुख अपना सकती है।
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