Jabalpur : रेलवे में कार्यरत टिकट चेकिंग कर्मचारी (टीटीई) के खिलाफ एक युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि टीटीई ने शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक और मानसिक शोषण किया और जब शादी की बात आई तो उसने अपने वादे से मुकरते हुए रिश्ता तोड़ दिया। यह मामला जबलपुर के महिला थाने में दर्ज किया गया है। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हैं।
नौकरी का झांसा देकर पहले लूटे रुपए फिर अस्मत
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि रेलवे में कार्यरत आरोपी नकुल कुमार सिंह टीटीई के पद पर कार्यरत है उसने युवती को झांसा दिया था कि वह उसकी सरकारी नौकरी लगवा देगा इसके बाद आरोपी ने 12 लाख रुपए भी युवती से ले लिए थे। रुपए लेने के बाद भी जब युवती की जॉब नहीं लगी तो उसने आरोपी से रुपए वापस करने की मांग की लेकिन आरोपी ने रुपए तो वापस नहीं किया बल्कि झांसे में फंसा कर युवती से बलात्कार किया । पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसकी भावनाओं और भरोसे का बार-बार गलत फायदा उठाया।
पुलिस की कार्रवाई
जबलपुर के गोरखपुर थाने में पीड़िता की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम गठित की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि वे सभी तथ्यों की बारीकी से जांच कर रहे हैं और जल्द ही मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
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पीड़िता की आपबीती
पीड़िता कटनी की निवासी है जो अभी जबलपुर में रह रही है उसने अपने बयान में बताया कि आरोपी ने उसे सरकारी नौकरी लगने का झांसा दिया था जिसके आवाज में उसने उसे 12 लाख रुपए भी ले लिए। वह लगातार यह विश्वास दिलाता रहा कि वह उसकी नौकरी लगवा देगा। इसी बीच आरोपी ट इन युवती को धोखे से बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया । जब आरोपी ने दोबारा इसी तरह की घटना को अंजाम दिया तो युवती ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
आरोपी टीटीई पुलिस की गिरफ्त में
जबलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि आरोपी टीटीई को पकड़ने के लिए सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे इस बात की भी जांच की जाएगी कि कहीं आरोपी ने अन्य मामलों में भी इसी तरह के अपराध तो नहीं किए।