अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ीं: महू कोर्ट ने चेक बाउंस केस में जारी किया गिरफ्तारी वारंट
Amresh Kushwaha | Nov 05, 2026, 22:08 IST
कॉमेडियन राजपाल यादव एक बार फिर कानूनी विवाद में हैं।
बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव की कानूनी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली के चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी उनके खिलाफ चल रहे पुराने मामले सामने आए हैं। महू की अदालत ने 25 लाख रुपए के चेक बाउंस केस में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
महू कोर्ट ने मुंबई पुलिस को दिए गिरफ्तारी के निर्देश
25 लाख रुपए लेकर नहीं लौटाने का आरोप
आरोप है कि समय पूरा होने के बाद भी रुपए नहीं लौटाए गए। जाजू ने जब चेक बैंक में जमा किए तो वे बाउंस हो गए। इसके बाद उन्होंने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत महू कोर्ट में केस दर्ज कराया।
पहले जमानती वारंट जारी हुआ, फिर भी नहीं पहुंचे
हालांकि, राजपाल न तो कोर्ट पहुंचे और न ही उन्होंने जमानत कराई। इसी वजह से अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया।
इस मामले में प्रकाश जाजू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अग्रवाल, अधिवक्ता अंकित विक्की परदेशी और अनुराग शर्मा पैरवी कर रहे हैं। जाजू फिल्म इंडस्ट्री में फाइनेंसर रह चुके हैं। वह इससे पहले अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ भी इसी तरह का मामला लगा चुके हैं।
इंदौर में पत्नी के साथ तीन चेक बाउंस केस
ये मामले सुरिंदर सिंह ने दर्ज कराए हैं। न्यायाधीश हर्षवर्धन रावत की अदालत ने 23 दिसंबर को दो मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।
बेटे को सिंगर बनाने के नाम पर रुपए लेने का आरोप
सुरिंदर सिंह ने अभिनेता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए धारा 420 के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। फिलहाल उनका शिकायती आवेदन पुलिस की जांच में है।
राजपाल के वकील का दावा- 68 लाख रुपए लौटा चुके
वकील के अनुसार, अब केवल 20 से 25 लाख रुपए का भुगतान बाकी है। राजपाल 9 फरवरी को इसी मामले में समझौता करने आने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्हें दिल्ली के मामले में जेल जाना पड़ा।
संजय चौहान का आरोप है कि रकम मिलने के बाद भी शिकायतकर्ता केस वापस नहीं ले रहे हैं। उनके मुताबिक, यह पूरा मामला नकद लेनदेन से जुड़ा है और दूसरे पक्ष के पास कोई लिखित करार नहीं है। उन्होंने इसे राजपाल पर दबाव बनाने की कोशिश बताया है। वकील का कहना है कि अप्रैल तक पूरा Settlement हो जाएगा।
दिल्ली के मामले में 12 दिन तिहाड़ जेल में रहे
शिकायतकर्ता का आरोप है कि कई बार रुपए मांगने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। रकम लौटाने के लिए दिए गए चेक भी बाउंस हो गए।
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था।
राजपाल करीब 12 दिन जेल में रहे। इस दौरान बॉलीवुड के कई कलाकार उनके समर्थन में आए और आर्थिक मदद भी की। हाईकोर्ट ने डेढ़ करोड़ रुपए जमा करने की शर्त पर उन्हें राहत दी। रकम जमा होने के बाद वह बुधवार, 18 फरवरी को जेल से बाहर आए थे।
जमानत पर बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने अपने प्रशंसकों और मदद करने वाले बॉलीवुड कलाकारों का धन्यवाद किया था। हालांकि, महू और इंदौर की अदालतों में चल रहे मामलों के कारण उनकी कानूनी मुश्किलें अभी बनी हुई हैं।
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