भोपाल के Hyundai कार डीलर सुरजीत Hyundai भोपाल के मालिक रमेश नेनवानी के खिलाफ निकला कुर्की वारंट आखिरकार मंगलवार को अमल में आ गया। एक किराया विवाद में उनके खिलाफ जिला कोर्ट ने कुर्की वारंट जारी किया था। इसके खिलाफ वह हाईकोर्ट भी गए थे लेकिन केवल दो सप्ताह की मोहलत मिली। इसके बाद भी वह शोरूम के लिए किराए से ली जगह खाली नहीं कर रहे थे।
100 से ज्यादा का बल पहुंचा, बाहर निकाली कारें
कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस व अन्य विभागों का 100 से ज्यादा का बल एयरपोर्ट रोड स्थित महावीर कृपा एवेन्यू पर Hyundai शोरूम पर पहुंचा। यहां पर पहले पूरे शोरूम को खाली कराने की कार्रवाई हुई और एक-एक कर सभी कारों को बाहर निकाला गया और फिर फर्नीचर व अन्य सामान को खाली कराया गया।
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यह है मामला
नेनवानी की इंदौर में ईशान ऑटो नाम से एयरपोर्ट रोड पर महावीर कृपा एवेन्यू की प्रॉपर्टी किराए पर ली थी। इसका पांच साल का एग्रीमेंट था। लेकिन एग्रीमेंट खत्म होने के बाद उन्होंने संपत्ति खाली नहीं की। इस पर संपत्ति मालकिन इंद्रजीत कौर द्वारा उन्हें नोटिस दिए गए, लेकिन इसके बाद भी खाली नहीं की। इस पर वह जिला कोर्ट में गई और वहां से कुर्की वारंट जारी कर संपत्ति खाली कराने का नोटिस जारी हुआ। इस नोटिस के खिलाफ वह हाईकोर्ट भी गए थे।
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नेनवानी पर भोपाल में पहले हो चुका केस
नेनवानी के खिलाफ भोपाल के पिपलानी पुलिस थाने में जुलाई 2019 में धोखाधड़ी का केस हो चुका है। डॉ शिवओम दुबे की शिकायत पर दर्ज हुआ था। दुबे ने पुलिस को बताया कि साल 2019 में जेके रोड स्थित सुरजीत Hyundai डीलर से Hyundai i10 कार खरीदी थी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार ऑटोमोबाइल डीलर मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। डॉ शिवओम दुबे ने रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित फीस का पेमेंट कर दिया था। डीलर की तरफ से उन्हें एक टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया परंतु परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया। उनका इंश्योरेंस भी बाद में रिन्यू नहीं हुआ क्योंकि बताया गया आरटीओ भोपाल द्वारा अब तक उनकी कार के लिए परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं किया गया है। दुबे ने सुरजीत Hyundai में पता किया तो उनकी कार का 1 साल का इंश्योरेंस करवा दिया गया परंतु रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया।
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