अब बाजार में गरीबों का राशन दुकानदार नहीं बेच सकेंगे, इसको लेकर सरकार ने व्यवस्था कर दी है। दरअसल, खाद्य और आपूर्ति विभाग (Food and Supply Department) ने राशन दुकानदार हेराफेरी न कर पाएं इसके लिए व्यवस्था की है। इसके तहत दुकानदार को हर हाल में एक महीने के अंदर उपभोक्ता को राशन देना होगा। अगर उपभोक्ता खुद राशन नहीं लेता है तो उसके हिस्से का राशन कैरी फॉरवर्ड न होकर लैप्स हो जाएगा। यानी अगले महीने उसे पिछले महीने का राशन नहीं मिल सकेगा।
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शिकायत एवं नियंत्रण कक्ष की स्थापना
नए प्रावधान के अनुसार राशन दुकानदार जरूरत से ज्यादा फायदा न उठा पाएं, इसके लिए विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Minister Govind Singh Rajput) ने भोपाल में एक शिकायत एवं नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। उपभोक्ता इस नंबर 0755-2551475 पर अपनी शिकायत या समस्या दर्ज करा सकते हैं। विभाग के अनुसार यह व्यवस्था केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत की गई है।
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राशन दुकानदार उठाते थे फायदा
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (Food and Civil Supplies Department) के अधिकारी ने बताया कि इस नई व्यवस्था से राशन दुकानदार हेराफेरी नहीं कर पाएंगे। अभी दुकानदार बचे हुए राशन या नहीं बांटे गए राशन को दूसरे उपभोक्ताओं का बचा हुआ राशन बताकर बच निकलते थे और दूसरी दुकानों पर ऊंची कीमतों में बेचकर लाभ कमाते थे। अब नई व्यवस्था के चलते ऐसा नहीं कर पाएंगे।
राशन नहीं लेने वाले का नाम होंगे चस्पा
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने निर्देश दिए हैं कि जो व्यक्ति या परिवार राशन नहीं लेता है। उसका नाम दुकान के बाहर चस्पा किया जाए। इसके अलावा राशन दुकानदारों को बताया जाए कि वह भोपाल में स्थित नियंत्रण एवं शिकायत कक्ष के नंबर के बारे में भी उपभोक्ताओं को जानकारी दें।
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