BHOPAL. मध्यप्रदेश रेरा चेयरमैन एपी श्रीवास्तव के खिलाफ चल रही जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। श्रीवास्तव और रेरा, मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि यह जांच रेरा अधिनियम और नियमों का उल्लंघन कर की जा रही है।
इस मामले में एपी श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि उन्हें पद से हटाने के पीछे बिल्डर और व्यापमं लॉबी का हाथ है। सभी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर तुरंत रोक लगाई और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।
ये खबर भी पढ़िए... एमपी के इस शहर में प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही, छात्रों का रोका रिजल्ट, मचा हड़कंप
अगली सुनवाई 2 अप्रैल को
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और दमा शेषाद्री नायडू ने श्रीवास्तव की ओर से पैरवी की। वहीं, अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने रेरा और श्रीवास्तव की ओर से अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की थीं। गौरतलब है कि रेरा चेयरमैन और पूर्व आईएएस अधिकारी एपी श्रीवास्तव के खिलाफ बिना अनुमति की गई भर्तियों, बिल्डरों के प्रोजेक्ट में देरी और उन्हें परेशान करने जैसे आरोप लगे थे। इन शिकायतों की जांच हाईकोर्ट के जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी को सौंपी गई थी। बिल्डरों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शिकायत कर श्रीवास्तव को हटाने की मांग की थी, लेकिन रेरा अधिनियम के तहत सरकार सीधे चेयरमैन को नहीं हटा सकती। इसके लिए हाईकोर्ट जस्टिस से जांच कराना अनिवार्य है।
रेरा भंग करने की थी तैयारी, द सूत्र ने किया था खुलासा
गौरतलब है कि पहले सरकार ने निगम, मंडलों और प्राधिकरणों को भंग करने की तैयारी कर ली थी। इसमें रेरा को शामिल किया जा रहा था। इसके आदेश भी जारी हो गए थे। 'द सूत्र' ने ही सबसे पहले इसका खुलासा किया था। ये आदेश सीएम के तत्कालीन प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह की नोटशीट पर तत्कालीन मुख्य सचिव वीरा राणा ने किए थे। 'द सूत्र' ने जब मामला उजागर किया तो सरकार ने यू-टर्न ले लिया। अब अपनी याचिका में रेरा चेयरमैन एपी श्रीवास्तव ने इसे भी आधार बनाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। साथ ही शीर्ष अदालत ने रेरा चेयरमैन श्रीवास्तव के खिलाफ हाईकोर्ट की ओर से की जा रही जांच पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रेरा चेयरमैन के खिलाफ यह असंवैधानिक जांच है। सरकार ने किसी भी नियम का पालन नहीं किया है।
ये खबर भी पढ़िए... पीथमपुर में 300 मीट्रिक टन कचरा जलाने से 900 मीट्रिक टन कचरा हो जाएगा इकट्ठा, जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई में आया सामने
बिल्डरों के खिलाफ सख्त श्रीवास्तव
रेरा ने बीते कुछ वर्षों में हजारों होमबायर्स को राहत दी है। श्रीवास्तव के कार्यकाल में नियमों का सख्ती से पालन कराया गया, जिससे बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगी। इससे परेशान बिल्डर अब रेरा चेयरमैन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। रेरा ने पिछले 8 सालों में 6460 हाउसिंग प्रोजेक्ट के आवेदन स्वीकृति के लिए मिले, जिनमें से 5012 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। अकेले एपी श्रीवास्तव के कार्यकाल में 2993 प्रोजेक्ट पास हुए।
ये खबर भी पढ़िए... रेरा चेयरमैन ने CS को लिखा पत्र, सरकार पर लगाए ये आरोप
ये खबर भी पढ़िए... यूपी में ऊर्जा मंत्री के भाषण के दौरान बिजली गुल, जिम्मेदार SDO-JE सस्पेंड