रेत खनन कंपनी पर 7 करोड़ की पेनाल्टी, रायल्टी का 60 गुना जुर्माना
Jitendra Shrivastava | May 09, 2024, 20:26 IST
thesootr
मध्यप्रदेश के कटनी में रेत के अवैध रूप से खनन करने के मामले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की न्यायालय ने मेसर्स फेयर ब्लैक इंफाटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर लगभग सात करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना रेत की रायल्टी का 60 गुना है...
रेत खनन कंपनी पर 7 करोड़ की पेनाल्टी
KATNI. विजयराघवगढ़ क्षेत्र के घुघरी में 17 हेक्टेयर की स्वीकृति से अधिक क्षेत्र में रेत का अवैध खनन करने के मामले में खनन कंपनी पर जुर्माना लगाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने मेसर्स फेयर ब्लैक इंफाटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर लगभग सात करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जिसमें अवैध रूप से खोदी गई रेत की रायल्टी का 60 गुना जुर्माना और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।
अवैध रूप से कर रहे थे रेत का खनन
मप्र स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड उप कार्यालय कटनी ने कलेक्टर न्यायालय को प्रतिवेदन सौंपा था। जिसमें बताया गया कि ग्राम घुघरी के खसरा नंबर 122 रकबा 8.030 हेक्टेयर पर खनिज रेत के खनन के लिए पट्टा स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के पक्ष में स्वीकृत है। जिसका संचालन उप पट्टाधारी और बोलीकर्ता मेसर्स फेयर ब्लैक इंफाटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तहसील विजयराघवगढ़ अंतर्गत ग्राम घुघरी का खनिज विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने का निरीक्षण कर प्रतिवेदन दिया था। जिसमें खनन पट्टा के लिए स्वीकृत क्षेत्र में मुनारों का निर्माण कंपनी ने नहीं किया था। साथ ही अधिकारियों ने मौके पर कंपनी द्वारा अवैध रूप से रेत का खनन करना पाया।
लगभग पांच हजार 733 घनमीटर अवैध रेत पाई गई
रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के संबंध में दिए प्रतिवेदन के अनुसार मेसर्स फेयर ब्लैक इंफाटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने स्वीकृत क्षेत्र पर अवैध रूप से खनिज रेत का नियम के खिलाफ खनन किया। जिसमें लगभग 455 मीटर लंबाई, 42 मीटर औसत चौड़ाई व लगभग 0.30 मीटर औसत गहराई में खनन कर अवैध रूप से रेत निकाली गई। निकाली गई अवैध रेत की मात्रा लगभग पांच हजार 733 घनमीटर पाई गई है।
ये दिया कलेक्टर ने आदेश
कलेक्टर अवि प्रसाद ने खनिज शाखा ने प्रस्तुत प्रतिवेदन और संयुक्त जांच दल के प्रतिवेदन के साथ ही कंपनी से भी जवाब तलब किया था। जिसके बाद कलेक्टर फेयर ब्लैक इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ छह करोड़ 93 लाख 69 हजार 300 रुपए का जुर्माना लगाया है। जिसमें अवैध रूप से खोदी गई रेत पांच हजार 733 घनमीटर की रायल्टी राशि के रूप में पांच लाख 73 हजार तीन सौ रुपए का 60 गुना तीन करोड़ 43 लाख 98 हजार रुपए और उसी के बराबर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में तीन करोड़ 43 लाख 98 हजार रुपए की राशि शामिल है। न्यायालय ने कंपनी को जुर्माने की राशि खनिज प्रतिष्ठान मद में जमा करने के आदेश दिए हैं।
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