SC-ST वकीलों के लिए बार काउंसिल में आरक्षण की मांग सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
Neel Tiwari | Jan 22, 2026, 23:34 IST
Photograph: (the sootr)
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST वकीलों के लिए बार काउंसिलों में आरक्षण देने की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह आरक्षण केवल कानूनी संशोधन से संभव है।
NEWS IN SHORT
- सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST वकीलों की राज्य/राष्ट्रीय बार काउंसिल में आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज की।
- याचिका में ‘प्रोपरशनल रिप्रेजेंटेशन’ में SC/ST समुदायों के समावेशन की मांग की गई थी।
- कोर्ट ने कहा कि आरक्षण सिर्फ़ विधिसम्मत संशोधन के जरिए ही लागू हो सकता है।
- SC ने महिला वकीलों के लिए पहले से किए गए प्रयासों का ज़िक्र किया, पर SC/ST पर निर्देश देने से इनकार किया
- याचिका पर सुनवाई के दौरान, CJI ने बताया कि BCI और राज्य बार काउंसिल मामले को सक्रिय रूप से देख रहे हैं।
NEWS IN DETAIL
याचिका का मकसद और सुप्रीम कोर्ट का रुख
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई प्रावधान मौजूदा कानून में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे आरक्षण के लिए संसद के माध्यम से कानून में संशोधन आवश्यक है।
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कोर्ट के फैसले के पीछे का विश्लेषण
महिला वकीलों के प्रतिनिधित्व को लेकर टिप्पणी
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आगे का रास्ता: क्या होगा अब?
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी सुझाव दिया कि वे सम्बंधित निकायों या केंद्रीय/राज्य सरकार के समक्ष अपना मामला उठा सकते हैं, और आवश्यक होने पर दोबारा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं।
इस फैसले से बार काउंसिलों में scst वकीलों के लिए तत्काल आरक्षण लागू नहीं होगा, और यह मुद्दा अब विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना बाकी है, जिससे व्यापक कानूनी और सामाजिक बहस की शुरुआत हो सकती है।
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