शादी करके एमपी में आई महिलाओं के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट इंदौर का अहम फैसला
Sanjay Gupta | Jan 22, 2026, 12:13 IST
indore high court reservation married women mp
इंदौर हाईकोर्ट ने शादी करके एमपी आई महिलाओं के आरक्षण पर अहम फैसला दिया है। याचिकाएं एसटी, एससी, ओबीसी महिला उम्मीदवारों ने दायर की थीं। कोर्ट ने कहा, यदि जाति दोनों राज्यों में समान आरक्षण में है, तो आरक्षण नहीं खत्म किया जा सकता है।
News in Short
- इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ ने शादी करके एमपी आई महिलाओं के आरक्षण पर अहम फैसला दिया है।
- याचिकाएं एसटी, एससी, ओबीसी महिला उम्मीदवारों ने दायर की थीं।
- कोर्ट ने कहा, यदि जाति दोनों राज्यों में समान आरक्षण में है, तो आरक्षण नहीं खत्म किया जा सकता है।
- मामले में महिलाएं शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा पास कर चुकी थीं।
- राज्य सरकार ने कहा था कि बाहरी राज्य का जाति प्रमाणपत्र मान्य नहीं है।
News in Detail
इसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि याचिकाकर्ता की जाति मूल राज्य और एमपी में भी उसी आरक्षण कैटेगरी में आती है तो फिर आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता है।
यह है मामला
इन महिला उम्मीदवारों की याचिका थी कि उन्होंने लिखित परीक्षा पास की थी लेकिन दस्तावेज सत्यापन के समय उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई। ऐसा इसलिए, क्योंकि उनके पास एमपी की जगह अन्य राज्यों का जाति सर्टिफिकेट था। इसी को लेकर ये उम्मीदवार हाईकोर्ट गए थे।
हाईकोर्ट में यह रखे गए तर्क
वहीं राज्य सरकार ने तर्क दिया कि आरक्षण का लाभ केवल मूल निवासी को ही दिया जाता है। बाहरी राज्यों के सर्टिफिकेट को मध्यप्रदेश में मान्य नहीं किया जाता है।
हाईकोर्ट ने यह दिया फैसला
बेंच ने कहा कि भर्ती नियमों और विज्ञापन में शर्तों से अलग नई पात्रता शर्तें लागू नहीं की जा सकतीं है। केवल इस आधार पर कि जाति प्रमाण पत्र दूसरे राज्य से जारी है।
आरक्षण का दावा खत्म नहीं किया जा सकता, जब तक कि नियमों में इसके बारे में स्पष्ट निषेध नहीं किया गया हो। संबंधित अधिकारी जांच करें कि दोनों राज्यों में वह संबंधित जाति को समान आरक्षण दिया गया हो।
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