BHOPAL. उज्जैन के आश्रम ( Ashram ) में बच्चों से कुकर्म करने के दूसरे आरोपी अजय ठाकुर को पुलिस ने सीहोर जिले के आष्टा से अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने आचार्य राहुल शर्मा और सेवादार अजय ठाकुर पर अलग-अलग 3 केस दर्ज किए हैं। बता दें, आचार्य राहुल शर्मा को पुलिस ने 1 मई को ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन सेवादार अजय फरार था। अब पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया है।
आश्रम प्रबंधन की लापरवाही भी आई सामने
उज्जैन के आश्रम से यौन शोषण का मामला उजागर होने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में आश्रम में यौन शोषण मामले में आश्रम प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है। माना जा रहा है कि आश्रम संचालक गजानंद सरस्वती को 15 दिन पहले ही आचार्य और सेवादार की करतूत का पता चल गया था। उसने उनके खिलाफ रिपोर्ट करने के बजाय सेवादार अजय ठाकुर को निकाल दिया था।
कमरा नंबर 12 में बुलाता था आचार्य
वहीं पुलिस पूछताछ में एक पीड़ित ने कमरा नंबर 12 का जिक्र किया। उसने बताया था कि आचार्य राहुल शर्मा इसी कमरे में ले जाकर गंदा काम करता था। कई बार बच्चों को कमरे में बुलाया था।
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बचपन से ही आश्रम में रहता था आरोपी राहुल
जानकारी के मुताबिक आरोपी राहुल शर्मा ने आश्रम से ही पढ़ाई की है। वह बहुत छोटा था, तब से ही आश्रम में रह रहा था। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने यहां आचार्य का पद संभाला, फिर बच्चों को पढ़ाने लगा।
क्या है पूरा मामला ?
उज्जैन के बड़नगर रोड स्थित आश्रम ( Misdeeds in Ashram ) में पंडिताई की शिक्षा लेने आई तीन नाबालिग किशोरों के साथ यौन शोषण और अनैतिक कृत्य का सनसनीखेज मामला सामने आया था। आश्रम का आचार्य और सेवादार इन किशोरों के साथ यौन शोषण और अनैतिक कृत्य करता था। आश्रम में पढ़ने वाले 19 बच्चों ने शिकायत की थी। महाकाल थाने में मंगलवार देर रात 12.30 बजे एफआईआर हुई। आश्रम के संचालक ने पुलिस बुलाकर आचार्य राहुल को गिरफ्तार कराया था। जबकि सेवादार फरार था। लेकिन पुलिस ने अब उसे भी गिरफ्तार कर लिया है।
आचार्य- सेवादार गिरफ्तार
जानकारी के मुताबिक आश्रम में देवास, मंदसौर और राजगढ़ जिले के तीन किशोर पंडिताई की शिक्षा लेने आए हैं। इन तीन किशोरों ने आश्रम के आचार्य अजय और राहुल ने किशोरों के साथ अनैतिक कृत्य किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7, 8, 9पी और 10 के तहत केस दर्ज किया है। वहीं देवास जिले के किशोर की शिकायत पर आरोपित अजय के खिलाफ लैंगिक अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के तहत केस दर्ज किया है। जबकि आश्रम में रहने वाले मंदसौर जिले के किशोर की शिकायत पर राहुल के खिलाफ धारा 377, 506 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत fIR दर्ज की गई है।
कमरे में बुलाकर करते थे यौन शोषण
राजगढ़, मंदसौर और देवास जिले के किशोरों ने पुलिस को बताया कि पिछले कई दिन से अजय ठाकुर और राहुल शर्मा उनका यौन शोषण कर रहे थे। दोनों उन्हें अपने कमरे में बुलाते थे।