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ग्वालियर जिले में तैनात रहे पूर्व तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान को रेप मामले में जिला कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में जमानत मंजूर कर दी है। यह फैसला कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर लिया गया। जानें चौहान पर लगे दुष्कर्म के आरोप के बारे में विस्तार से...
चौहन पर लगे दुष्कर्म के गंभीर आरोप
शत्रुघ्न सिंह चौहान पर आरोप था कि उन्होंने महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। मामला तब दर्ज किया गया था जब महिला ने ग्वालियर के महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।
आरोप है कि चौहान ने महिला को धोखा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया। वहीं इस मामले के बाद चौहान फरार हो गए थे।
इस आधार पर हुई जमानत मंजूर
कोर्ट में उनकी तरफ से पेश की गई जमानत याचिका में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और तथ्य प्रस्तुत किए गए। इन दस्तावेज और तथ्य को कोर्ट ने संज्ञान में लिया। वहीं इन दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने चौहान की जमानत मंजूर की है।
जमानत के लिए पेश किए गए यह दस्तावेज
जमानत याचिका में बताया गया कि महिला के जरिए आरोप लगाया गया कि वह पहले साल 2020 तक अमित यादव नाम के व्यक्ति की पत्नी रही थी। उसी व्यक्ति से उनका एक बच्चा भी था। महिला के जरिए इस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया गया। डीएनए टेस्ट मामले की जांच में कुछ नए तथ्य सामने आए। कोर्ट ने इन दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए शत्रुघ्न सिंह चौहान को जमानत देने का फैसला किया।
कोर्ट में सरेंडर के बाद मिली जमानत
मामला दर्ज होने के बाद शत्रुघ्न सिंह चौहान फरार चल रहे थे। हालांकि, हाल ही में उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी जमानत याचिका पेश की। कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और सबूतों की समीक्षा करते हुए जमानत मंजूर की।
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