नीमच में झूठे केस में फंसाने पर एसआई पर लगाया 3 लाख का जुर्माना, 5 साल से जेल में बंद पीड़ित को जुर्माना अदा करेगा थाना प्रभारी

BP Shrivastava | Sept 22, 2023, 24:00 IST
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नीमच में झूठे केस में फंसाने पर एसआई पर लगाया 3 लाख का जुर्माना, 5 साल से जेल में बंद पीड़ित को जुर्माना अदा करेगा थाना प्रभारी
नीमच में झूठे केस में फंसाने पर एसआई पर लगाया 3 लाख का जुर्माना, 5 साल से जेल में बंद पीड़ित को जुर्माना अदा करेगा थाना प्रभारी

एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अनुज कुमार मित्तल की कोर्ट से हुए इस आदेश में पांच साल से जेल में बंद आरोपी ट्रक चालक को बरी कर दिया गया है। साथ ही झूठा केस करने वाले SI पर 3 लाख का जुर्माना लगाया।

कमलेश, सारडा, NEEMUCH. ट्रक से 170 किलो डोडाचूरा जब्ती के मामले में झूठा केस बनाने वाले सिंगोली थाना प्रभारी समरथ सीरम पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अनुज कुमार मित्तल की कोर्ट से हुए इस आदेश में पांच साल से जेल में बंद आरोपी ट्रक चालक को बरी कर दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया कि जुर्माने की तीन लाख रुपए की राशि एसआई पीड़ित ट्रक चालक को तीन माह में अदा करेगा। नीमच कोर्ट से हुए इस तरह के पहले और ऐतिहासिक फैसले से पुलिस और ज्युडिशरी विभाग में हलचल मच गई।

यहां बता दें, सिंगोली थाना प्रभारी समरथ सीरम द्वारा बनाए गए तस्करी से इस केस से आरोपी ट्रक चालक पांच साल से जेल में है।

31 जनवरी 2019 में हुआ था केस

जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती ने बताया कि 31 जनवरी 2019 को तत्कालीन सिंगोली थाना प्रभारी समरथ सीनम में बेंगू रोड पर वाहन चैकिंग के दौरान एक ट्रक रोककर तलाशी के दौरान 170 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा जब्त किया था। पुलिस ने आरोपी चालक मनप्रीत सिंह और सुखपाल सिंह निवासी पंजाब के खिलाफ एनडीपीएस प्रकरण में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस ने चालक मनप्रीत सिंह से पूछताछ की इस दौरान उसने सिंगोली के महूपुरापूरण से अवैध डोडाचूरा भरना बताया है। जिसमें धारा 29 के तहत महूपुरा निवासी रमेश धाकड़ के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।

ट्रक चालक को बिना गिरफ्तारी 3 दिन रखा था लॉकअप में

रमेश धाकड़ के खेत से ही डोडाचूरा भरा गया था। इस प्रकरण में तीन अन्य और मुलजिम बनाए गए थे। जिनका नाम लवप्रीत सिंह, संदीप सिंह, सुखविंदर सिंह हैं। जिन्हें कोर्ट ने आरोपों से डिस्चार्ज कर दिया है। गिरफ्तार आरोपी चालक मनप्रीत सिंह के परिजनों ने एसपी को शिकायत दी थी कि मनप्रीत सिंह और अन्य को सिंगोली थाना प्रभारी सीनम ने 29 जनवरी 2019 का पकड़ा था और 31 जनवरी 2019 तक बिना गिरफ्तारी के 3 दिन लॉकअप में बंद कर मारपीट की उसके बाद गिरफ्तारी दिखाई थी। जबकि मनप्रीत ट्रक चालक है, उसके पास से कोई डोडाचूरा जब्त नहीं किया।

तत्कालीन एसपी ने थाना प्रभारी पर 5 हजार का लगाया था जुर्माना

मामले में पुलिस ने मालिक को फरार करवा दिया था। थाने पर चालक को 36 से 40 घंटे अवैध रूप से बंद कर रखा गया। एसपी ने मामले में जांच कराई और मोबाइल की साइबर सेल ने जांच कर साक्ष्य दिए थे। तत्कालीन एसपी राकेश सग्गर ने विभागीय जांच में साक्ष्यों के आधार पर सिंगोली थाना प्रभारी समरथ सीनम पर पांच हजार जुर्माना लगाकर दंडित किया था।

कोर्ट ने यह सुनाया आदेश

न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर जाना की पांच दिन से मनप्रीत को गिरफ्तार कर रखा गया। दो दिन बाद जांच शुरू कि जिसके पीछे अवैध लाभ की मंशा या मिथ्या केस बनाना था। गत पांच वर्ष से आरोपी चालक मनप्रीत सिंह जेल में बंद है। न्यायाधीश मित्तल ने अपने 108 पेरा और 66 पृष्ठीय फैसले में मनप्रीत सिंह को दोष मुक्त कर बरी कर दिया है। वहीं बनावटी केस बनाने में संदिग्ध सिंगोली थाना प्रभारी एसआई समरथ सीनम को तीन लाख रुपए जुर्माने से दंडित करते हुए प्रतिकर के रूप में चालक मनप्रीत सिंह को तीन माह के भीतर अदा करने के आदेश दिए हैं।

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  • Neemuch Court's historic decision
  • SI had filed a false case of smuggling
  • the victim truck driver is in jail for five years
  • the victim will get a fine of Rs 3 lakh
  • नीमच कोर्ट को ऐतिहासिक फैसला
  • एसआई ने तस्करी का झूठा केस किया था
  • पीड़ित ट्रक चालक पांच साल से जेल में बंद
  • पीड़ित को मिलेगा 3 लाख जुर्माने की राशि
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