सोनम रघुवंशी ने शिलांग कोर्ट में किया सरेंडर , सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे आदेश

Sanjay Gupta | Jul 29, 2026, 20:51 IST
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सोनम रघुवंशी
सोनम रघुवंशी

इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी ने बुधवार को शिलांग कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय पुलिस की याचिका पर फैसला देते हुए 3 सप्ताह में सरेंडर के आदेश दिए थे।

समझें क्या है पूरा मामला

  • राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी ने सरेंडर कर दिया है।
  • बुधवार को उसने शिलांग कोर्ट में खुद को पुलिस के हवाले किया।
  • सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को उसकी जमानत रद्द कर दी थी।
  • कोर्ट ने सरेंडर के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था।
  • सोनम ने सिर्फ छह दिन में ही सरेंडर कर दिया।
शिलांग में पति राजा रघुवंशी की हत्या कराने की आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी ने सरेंडर कर दिया है। बुधवार को शिलांग कोर्ट में उसने सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि सरेंडर के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था, लेकिन इसके पहले ही यह सरेंडर हो गया।

सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय पुलिस की याचिका पर 23 जुलाई को जमानत खारिज करते हुए सरेंडर के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था। हालांकि केवल 6 दिन में ही सरेंडर कर दिया है। अब वह वापस जेल जाएगी। हालांकि सोनम के सरेंडर होने के बाद अब जिला कोर्ट में ट्रायल तेजी से होगा।

जिला कोर्ट ने दी थी जमानत

जिला कोर्ट शिलांग ने 27 अप्रैल को सोनम की जमानत मंजूर कर ली थी। कोर्ट में सोनम ने दलील दी थी कि आरोपो की सही जानकारी नहीं दी गई। दस्तावेज में भी धारा 103 की जगह 403 लिखा गया है। इसके बाद हाईकोर्ट शिलांग ने भी सोनम की जमानत को बनाए रखा और मेघालय पुलिस की गिरफ्तारी प्रक्रिया में भारी गलती बताईं। इसके बाद मेघालय पुलिस सुप्रीम कोर्ट गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में यह हुआ

सुप्रीम कोर्ट में सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिए कि क्लर्कीकल गलती से जमानत नहीं दी जा सकती है। खासकर जब आरोपी रंगे हाथों पकड़े जाए या फिर सरेंडर करें। सोनम ने गाजियाबाद में 9 जून 2025 को सरेंडर किया था और उसे अपने आरोपों के संबंध में पूरी जानकारी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज की और तीन सप्ताह में सरेंडर के आदेश दिए थे।

अब आगे क्या होगा

सोनम के सरेंडर के बाद अब वह वापस जेल जाएगी। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट में सुनवाई की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही छह महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। मामले में अभी कई गवाहों के बयान दर्ज होना बाकी है। आने वाले महीनों में इस केस पर सबकी नजर रहेगी। अंतिम फैसला सभी सबूतों की जांच के बाद ही आएगा। तब तक इस मामले में किसी का दोष सिद्ध नहीं माना जा सकता।

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