सोनम रघुवंशी की जमानत पर सुनवाई पूरी, 9 जून को लिखित तर्क भी लेंगे
Sanjay Gupta | Jun 08, 2026, 19:40 IST
सोनम रघुवंशी की जमानत
राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत पर सोमवार 8 जून को भी सुनवाई हुई। मेघालय पुलिस की जमानत रद्द करने की याचिका पर शिलांग हाईकोर्ट में दोनों पक्ष की दलील पूरी हो गई है।
Indore: मेघालय के शिलांग में हनीमून पर गए राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई 2025 को हुई थी। शव 2 जून को खाई में मिला। इसमें आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को बनाया गया। इसके साथ ही प्रेमी राज कुशवाह के साथ ही आनंद कुर्मी, विशाल चौहान और आकाश राजपूत भी आरोपी हैं। सोनम को 27 अप्रैल 2026 को जिला कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके खिलाफ मेघालय पुलिस ने शिलांग हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर एक जून से लगातार सुनवाई जारी है।
इस केस में 27 अप्रैल को सोनम को कई शर्तों के साथ जिला कोर्ट ने जमानत दी। इसके खिलाफ मेघालय पुलिस ने शिलांग हाईकोर्ट में केस लगाया है और जमानत रद्द करने की मांग की है। इस केस में 1 जून को सुनवाई हुई और फिर 3 से 5 जून तक भी लगातार सुनवाई चली।
इसमें शासन और बचाव पक्ष द्वारा दलीलें दी गईं। फिर सोमवार 8 जून को भी सुनवाई हुई। अब इसमें दोनों पक्षों की ओर से दलील पूरी हो गई है। हालांकि सोनम यानी बचाव पक्ष ने इसमें लिखित दलील और देने की मांग रखी है, जिसे वह 9 जून को देंगे। इसके बाद कोर्ट 9 जून की शाम तक या फिर बुधवार 10 जून को फैसला सुना सकता है।
सोनम ने बचाव पक्ष में उतारे 5
सोनम रघुवंशी ने बचाव के लिए एक-दो नहीं, पूरे पांच वकील उतारे हैं। इसमें एस. खैरियम, डी थाइमेई, संजीव चांदा, एस. स्नाईटांग और एस थापा शामिल हैं। वहीं शासन पक्ष की ओर से एजी ए कुमार के साथ ही आर खारकंग, ए मलिक, एएस पांडे, एन खेरा, एस लालू व अन्य शामिल हैं।
सोनम के वरिष्ठ वकील संजीव चांदा ने दलील पेश की थी। उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा है। संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है और सोनम को उनके आरोप नहीं बताए गए।
वहीं मेघालय पुलिस ने तर्क दिए कि सोनम को जमानत इस आधार पर मिली कि उसके गिरफ्तारी के संवैधानिक अधिकार के हनन की बात कही गई। यह कहा गया कि सोनम को उसके आरोप के बारे में नहीं बताया गया।
सोनम को सब पता था और सारे आरोप बताए गए। हालांकि कागजों में क्लेरिकल गलती से धारा 103 की जगह 403 लिखा गया। इसी आधार पर जमानत दी गई, जो निरस्त करने योग्य है।
उधर राजा रघुवंशी के परिजन इस पूरे मामले में लगातार पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। इसके पहले भी तीन सहआरोपियों को जमानत हो चुकी है। परिजन इस मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग दोहरा रहे हैं।
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9 या फिर 10 जून को फैसला संभावित
इसमें शासन और बचाव पक्ष द्वारा दलीलें दी गईं। फिर सोमवार 8 जून को भी सुनवाई हुई। अब इसमें दोनों पक्षों की ओर से दलील पूरी हो गई है। हालांकि सोनम यानी बचाव पक्ष ने इसमें लिखित दलील और देने की मांग रखी है, जिसे वह 9 जून को देंगे। इसके बाद कोर्ट 9 जून की शाम तक या फिर बुधवार 10 जून को फैसला सुना सकता है।
सोनम ने बचाव पक्ष में उतारे 5 वकील
क्या बोल रहे सोनम के वकील
वहीं मेघालय पुलिस ने तर्क दिए कि सोनम को जमानत इस आधार पर मिली कि उसके गिरफ्तारी के संवैधानिक अधिकार के हनन की बात कही गई। यह कहा गया कि सोनम को उसके आरोप के बारे में नहीं बताया गया।
सोनम को सब पता था और सारे आरोप बताए गए। हालांकि कागजों में क्लेरिकल गलती से धारा 103 की जगह 403 लिखा गया। इसी आधार पर जमानत दी गई, जो निरस्त करने योग्य है।
परिजन कर रहे सीबीआई जांच की मांग
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