सोनम रघुवंशी केस में शिलांग हाईकोर्ट में 3 जून को फिर सुनवाई, जमानत रद्द का होगा फैसला
Sanjay Gupta | Jun 01, 2026, 19:54 IST
sonam raghuwanshi
इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबार राजा रघुवंशी की शिलांग में हुई हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत खारिज पर फैसला 3 जून को होगा। सोमवार 1 जून को इस केस में सुनवाई हुई और शासन ने पक्ष रखा। बाकी सुनवाई बुधवार को होगी।
Indore: मेघालय के शिलांग में हनीमून पर गई सोनम रघुवंशी ने ही पति राजा की बेरहमी से हत्या करा दी। इस मामले में तीन हत्यारों के साथ ही तथाकथित प्रेमी और मास्टरमाइंड राज कुशवाह अभी जेल में हैं। वहीं अप्रैल में जिला कोर्ट से सोनम की जमानत हो गई थी। अब इस जमानत को खारिज कराने के लिए मेघालय पुलिस हाईकोर्ट शिलांग गई है।
इस मामले में मेघालय पुलिस की याचिका पर शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा तर्क रखे गए। इसमें सोनम की जमानत खारिज करने की मांग की गई। एजी ए. कुमार, अधिवक्ता एम खेरा, आर. खारक्रांग, ए मलिक द्वारा शासन की ओर से तर्क रखे गए। वहीं सोनम की ओर से इसमें अधिवक्ता एस छापा और एस चंदा मौैजूद थे।
शासन ने कहा कि सोनम को हत्या के आरोप में पूरी जानकारी थी। केवल एक कागज पर क्लर्किकल त्रुटि से जमानत का अधिकार नहीं बनता है। उसे सब बताया गया था कि उसने क्या किया है और किन आरोपों में गिरफ्तारी ली गई है। बस दस्तावेजों में धारा 103(1) की जगह 403(1) लिख दिया गया। उल्लेखीय है कि बीएनएस में 403 धारा नहीं है।
वहीं अब इस मामले में अब तीन जून को बचाव पक्ष यानी सोनम रघुवंशी की ओर से तर्क रखे जाएंगे। इसके बाद इसमें हाईकोर्ट जमानत पर फैसला देगा। सोनम की जमानत के बाद से ही वह शिलांग में रह रही है। इसी शर्त पर जमानत मिली थी कि वह शिलांग छोड़कर नहीं जाएगी।
सोनम को 29 अप्रैल को जमानत जिला कोर्ट ने चौथे आवेदन पर दी थी। इसमें तर्क दिया गया था कि संविधान में मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है और गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई। कागजों में धारा 103 (1) की जगह 403 (1) लिखी है, जो बीएनएस में कोई धारा नहीं होती है। जिला कोर्ट ने इन तर्कों पर जमानत दी थी। हालांकि बाद में इसी आधार पर आरोपी राज, आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत और विशाल राजूपत की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यह अभी जेल में हैं।
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यह हुआ 1 जून को सुनवाई में
शासन ने कहा कि सोनम को हत्या के आरोप में पूरी जानकारी थी। केवल एक कागज पर क्लर्किकल त्रुटि से जमानत का अधिकार नहीं बनता है। उसे सब बताया गया था कि उसने क्या किया है और किन आरोपों में गिरफ्तारी ली गई है। बस दस्तावेजों में धारा 103(1) की जगह 403(1) लिख दिया गया। उल्लेखीय है कि बीएनएस में 403 धारा नहीं है।
अब 3 जून को सोनम के वकील रखेंगे पक्ष
इस आधार पर जिला कोर्ट ने दी थी जमानत
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