महाकाल मंदिर के पूर्व कर्मचारियों को उम्रकैद, जानें क्या था पूरा मामला
Dolly patil | Oct 19, 2024, 15:07 IST
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जिला कोर्ट ने महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र के प्रभारी रहे निनाद काले, सुरक्षाकर्मी भावना खेड़वनकर और सुनील शर्मा को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
उज्जैन के महाकाल मंदिर के सुरक्षा गार्ड की हत्या के मामले में 3 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। दरअसल अब जिला कोर्ट ने महाकाल मंदिर (Mahakal Temple) अन्न क्षेत्र के प्रभारी रहे निनाद काले, सुरक्षाकर्मी भावना खेड़वनकर और सुनील शर्मा को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।बता दें कि इसहत्याकांड में आरोपियों को सजा दिलाने में डीएनए रिपोर्ट ने सबसे अहम किरदार निभाया है। चाकू मारने के दौरान सुरक्षा गार्ड के हाथ में सुनील के बाल आ गए थे। पुलिस ने इन्हीं बालों के सहारे तीनों को उम्रकैद की सजा तक पहुंचा दिया।
22 अक्टूबर 2021 की रात करीब 11 बजे उज्जैन की महाकाल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि महाकाल मंदिर के सुरक्षा गार्ड दिनेश मराठा ( 41 ) की 2 बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी है। दिनेश और उसकी पत्नी भावना महाकाल मंदिर में सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी थे।
![सुरक्षा गार्ड हत्याकांड]()
दरअसलअवैध संबंध को लेकर सुरक्षा गार्ड की हत्या की गई थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी भावना, उसके प्रेमी निनाद काले ( महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र का प्रभारी ), सुनील शर्मा और रोहित सिंह को गिरफ्तार किया था। करीब 3 साल चले केस में अवैध संबंध के चलते हत्या की बात साबित होने पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निनाद काले, भावना और सुनील शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामले का खुलासा करते हुए तत्कालीन सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि वारदात के बाद निनाद काले ने दिनेश को आखिरी बार उसके घर के पास छोड़ा था। इसी आधार पर पुलिस टीम ने जांच करते हुए 24 घंटे में हत्याकांड की गुत्थी सुलझा दी थी। भावना और निनाद ने मिलकर दिनेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। जानकारी के मुताबिक निनाद ने 25 हजार रुपए में सुनील शर्मा और रोहित सिंह को हायर किया था।
क्या है पूरा मामला
सुरक्षा गार्ड हत्याकांड
दरअसलअवैध संबंध को लेकर सुरक्षा गार्ड की हत्या की गई थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी भावना, उसके प्रेमी निनाद काले ( महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र का प्रभारी ), सुनील शर्मा और रोहित सिंह को गिरफ्तार किया था। करीब 3 साल चले केस में अवैध संबंध के चलते हत्या की बात साबित होने पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निनाद काले, भावना और सुनील शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
25 हजार रुपए में बुलाए थे बदमाश
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