ट्विशा शर्मा केस: गिरिबाला सिंह-समर्थ की हिरासत बढ़ी, अब CBI जांच पर नजर

Jitendra Shrivastava | Jul 28, 2026, 17:05 IST
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गिरिबाला सिंह और समर्थ की हिरासत बढ़ी
Photograph: (THESOOTR)

BHOPAL. ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई कोर्ट ने आरोपी गिरिबाला और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ा दी है। बचाव पक्ष ने वॉइस सैंपल पर आपत्ति जताई।

समझें क्या है पूरा मामला...

  • ट्विशा शर्मा केस में दोनों आरोपियों की हिरासत फिर बढ़ी, 11 अगस्त अगली तारीख।
  • वॉइस सैंपल पर बचाव पक्ष का बड़ा दावा, सीबीआई पर उठाए सवाल।
  • गवाहों की संख्या पूछी गई, सीबीआई ने जानकारी देने से किया इनकार।
  • ट्विशा के पिता-भाई अदालत में मौजूद, पूरी सुनवाई देखी।
  • दूसरे पोस्टमार्टम के बाद अब सीबीआई की जांच पर टिकी नजरें।
ट्विशा केस में मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ा दी। बचाव पक्ष ने वॉइस सैंपल और रिमांड को लेकर आपत्ति जताई। मामला अभी सीबीआई की जांच के दायरे में है।

भोपाल के कटारा हिल्स में मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया था। अब यह केस अदालत में हर हफ्ते सुर्खियां बटोर रहा है। मंगलवार को हुई सुनवाई में कई नए मोड़ सामने आए।

दोनों आरोपियों पूर्व जज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। ट्विशा पक्ष के वकील शुभांग दीक्षित ने पूरी कार्यवाही की जानकारी दी। सुनवाई के दौरान ट्विशा के पिता और भाई भी अदालत में मौजूद रहे।

वॉइस सैंपल पर उठा विवाद

सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई का यह दावा गलत है कि उन्होंने वॉइस सैंपल देने में सहयोग नहीं किया। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि सैंपल लेते समय अफसरों का व्यवहार सही नहीं था। इस पर अदालत में विरोध दर्ज कराया गया।

अदालत ने इस दलील पर मौखिक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा पहले जमानत सुनवाई में उठ चुका है। चूंकि जमानत पर फैसला हो चुका है, इसलिए अब यह मुद्दा बेअसर है। हालांकि, लिखित आदेश में इसका जिक्र नहीं किया गया।

रिमांड बढ़ाने का भी हुआ विरोध

बचाव पक्ष ने हिरासत बढ़ाने का भी विरोध किया। उनका कहना था कि सीबीआई की अर्जी में कोई नया आधार नहीं है। साथ ही एजेंसी से पूछा गया कि अब तक कितने गवाहों से पूछताछ हुई।

सीबीआई ने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया। एजेंसी ने कहा कि जांच अभी जारी है। गवाहों या बयानों की जानकारी सार्वजनिक करने से जांच प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर एजेंसी ने ब्योरा देने से मना किया।

कोर्ट ने स्वीकार की सीबीआई की मांग

सुनवाई के दिन नियमित मजिस्ट्रेट अवकाश पर थीं। इसलिए मामला ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने रखा गया। अदालत ने सीबीआई का आवेदन स्वीकार कर लिया। दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ा दी गई।

12 मई को हुई थी ट्विशा की मौत

ट्विशा शर्मा 12 मई 2026 की रात भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में मृत मिली थीं। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया। मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया।

पहले हुए पोस्टमॉर्टम पर सवाल उठे थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली एम्स (AIIMS – All India Institute of Medical Sciences) से दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के निर्देश दिए। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई (CBI – Central Bureau of Investigation) अपनी जांच आगे बढ़ा रही है।

अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। तब तक दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। जांच का दायरा अब गवाहों के बयानों पर टिका है। परिवार को न्याय का इंतजार बना हुआ है।

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