ट्विशा शर्मा सुसाइड केस: लापरवाही के लिए एसआई पर 5 हजार रुपए का जुर्माना
Sandeep Kumar | Jun 11, 2026, 23:41 IST
ट्विशा शर्मा सुसाइड केस
ट्विशा शर्मा मौत मामले में लापरवाही बरतने पर SI पर 5000 रुपए जुर्माना ठोका गया है। साथ ही AIIMS की दूसरी रिपोर्ट के बाद CBI पूर्व जज गिरिबाला और बेटे समर्थ को फिर रिमांड पर ले सकती है।
समझें क्या है पूरा मामला
- ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले को एक महीना पूरा हुआ।
- कटारा हिल्स थाने के सब-इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा पर 5,000 रुपए जुर्माना।
- दिल्ली एम्स से दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद जांच तेज हुई।
- पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह रिमांड पर लिए जा सकते हैं।
- एक महीना बीतने के बाद भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया।
SI की लापरवाही क्या थी?
नियम के अनुसार पोस्टमार्टम के दौरान ही सभी साक्ष्य एकत्र कर सुरक्षित करने होते हैं। लेकिन एसआई ने लिगेचर यानी फंदे की सामग्री जमा करने में दो दिन की देरी की।
इस चूक के बाद मृतका के परिजनों ने पुलिस कार्यालय में हंगामा किया था। एसीपी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस उपायुक्त विकास शाहवाल ने कमिश्नर की सहमति से 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।
AIIMS रिपोर्ट से जांच को मिली नई दिशा
केंद्रीय एजेंसी अब एम्स की रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं का मिलान कर रही है ताकि नए सिरे से पूछताछ के बिंदु तैयार किए जा सकें। नए गवाहों से पूछताछ और संबंधित दस्तावेजों की दोबारा जांच की भी तैयारी है।
पूर्व जज और बेटे की फिर रिमांड संभव
दोनों आरोपित न्यायिक आदेश के बाद से जेल में हैं। सीबीआई उनसे पहले भी पूछताछ कर चुकी है और अब नए साक्ष्यों के साथ फिर से यह प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
एक महीने में क्या-क्या हुआ?
18 से 20 मई के बीच पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत खारिज हुई और लुकआउट नोटिस जारी किया गया।
22 से 24 मई के बीच हाईकोर्ट जबलपुर के निर्देश पर दोबारा पोस्टमार्टम हुआ और समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर सात दिन की रिमांड पर लिया गया।
25 से 28 मई के बीच सीबीआई ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ एफआईआर (FIR – First Information Report) दर्ज की। हाईकोर्ट से जमानत निरस्त होने के बाद गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया गया।
1 और 2 जून को सीबीआई ने घटनास्थल का सीन रीक्रिएशन किया। तब से दोनों आरोपित न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
एक महीना बाद भी जांच अधूरी
थानेदार छुट्टी पर, सवाल कायम
जेल में गिरिबाला: किताब से समय बिता रहीं
वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने औचक निरीक्षण के बाद बताया कि पूर्व जज को जेल प्रशासन की तरफ से कोई खास सुविधा या तरजीह नहीं दी जा रही है। इससे वीआईपी ट्रीटमेंट की अटकलों पर विराम लग गया है।
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